Lion Akbar and Lioness Sita Row: विश्व हिंदू परिषद (विहिप) की पश्चिम बंगाल इकाई ने कलकत्ता हाईकोर्ट की जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच में याचिका दायर कर वन विभाग के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें सिलीगुड़ी के सफारी पार्क में शेर का नाम अकबर और शेरनी का नाम सीता रखा गया है.
यह याचिका 16 फरवरी 2024 को न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की पीठ के समक्ष पेश हुई थी और इसे 20 फरवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है.
रिपोर्टों के अनुसार, इस जोड़े को हाल ही में त्रिपुरा के सेपाहीजाला जूलॉजिकल पार्क से लाया गया था, और वन विभाग के अधिकारियों ने दावा किया है कि उन्होंने शेरों का नाम नहीं बदला है, बल्कि 13 फरवरी को पहुंचने से पहले ही उनके नाम रख दिए गए थे.
VHP Moves Calcutta High Court Over Lioness Named 'Sita' Being Housed With Lion Named 'Akbar' At Siliguri Safari Parkhttps://t.co/03fw2OZqyc
— Live Law (@LiveLawIndia) February 17, 2024
गौरतलब है कि अकबर उपमहाद्वीप के प्रसिद्ध मुगल सम्राटों में से एक थे, जबकि सीता, वाल्मीकि रामायण में एक पात्र हैं, और उन्हें हिंदू धर्म में देवी माना जाता है.
विहिप ने दावा किया है कि शेरों का नाम राज्य के वन विभाग द्वारा रखा गया था और 'सीता' को 'अकबर' के साथ रखना हिंदू धर्म का अपमान होगा. धार्मिक संगठन ने पूर्व के नाम को बदलने की मांग की है.
राज्य के वन प्राधिकरण और बंगाल के सफारी पार्क के निदेशक को मामले में पक्षकार बनाया गया है. अब इस याचिका पर मंगलवार, 20 फरवरी को सुनवाई होगी.