Hathras Stampede Incident: उत्तर प्रदेश के हाथरस भगदड़ की घटना को लेकर पेशे से वकील विशाल तिवारी (Vishal Tiwari) ने सुप्रीम कोर्ट में एक दायर किया था. जिस याचिका को कोर्ट ने स्वीकार करते हुए मामले पर सुनवाई को राजी हो गया है. याचिका स्वीकार करने के बाद वकील विशाल तिवारी ने कहा कि 121 लोगों की मौत के मामले दायर उनकी याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. जिस पर जल्द ही सुवाई होने वाली हैं.
विशाल तिवारी ने कोर्ट से गुहार लगाते हुए कहा कि हमारी मांग है मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में एक विशेषज्ञ पैनल का गठन किया जाए और साथ ही दिशानिर्देश भी तैयार किए जाएं. सरकार को घटना की स्थिति रिपोर्ट भी बुलानी चाहिए. यह भी पढ़े: Hathras Stampede Case: हाथरस दुर्घटना के लिए आयोजक जिम्मेदार, स्थानीय प्रशासन की भी जवाबदेही, रिपोर्ट में खुलासा
हाथरस केस:
#WATCH | Delhi | Hathras Stampede Incident | Advocate Vishal Tiwari says, "We had a filed a petition in the Supreme Court on the Hathras Stampede incident where 121 people died. Supreme Court has passed an order that it is ready to list the matter and soon a hearing will be held.… pic.twitter.com/Lt4BT5IUjQ
— ANI (@ANI) July 9, 2024
हाथरस केस में SDM समेत 6 अधिकारी सस्पेंड:
वहीं मामले में एसआईटी जांच रिपोर्ट सरकार के समक्ष पेश किए जाने के बाद एसडीएम, सीओ व तहसीलदार सहित छह अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है. एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कार्यक्रम आयोजक तथा तहसील स्तरीय पुलिस व प्रशासन को भी दोषी पाया है. स्थानीय एसडीएम, सीओ, तहसीलदार, इंस्पेक्टर, चौकी इंचार्ज अपने दायित्व का निर्वहन करने में लापरवाही के जिम्मेदार हैं.