UP: यूपी पुलिस द्वारा फंसाए जाने के 16 साल बाद बरी हुआ शख्स

आगरा के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत ने 45 वर्षीय एक व्यक्ति को 16 साल बाद बरी किया है, जिस पर 'अवैध हथियार का इस्तेमाल कर पुलिस पर गोली चलाने' का झूठा आरोप लगाया गया था.

UP Police (Photo: PTI)

आगरा (यूपी), 12 फरवरी : आगरा के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत ने 45 वर्षीय एक व्यक्ति को 16 साल बाद बरी किया है, जिस पर 'अवैध हथियार का इस्तेमाल कर पुलिस पर गोली चलाने' का झूठा आरोप लगाया गया था. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार अजय शर्मा को 27 अगस्त 2006 को गिरफ्तार किया गया था.

उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक चार्जशीट में दावा किया था कि शर्मा उन तीन आरोपियों में से एक थे, जिन्होंने एक डॉक्टर के घर पर गोली चलाई थी और पुलिस ने उन्हें एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया था, जब डॉक्टर ने उन्हें हमलावरों में से एक के रूप में पहचाना था. यह भी पढ़ें : यूपी में ढाबे पर एमबीए के छात्र पर हमला

उन्होंने एक अवैध हथियार से पुलिस पर गोली चलाने वाले व्यक्ति का भी उल्लेख किया, जिसे बाद में उन्होंने जब्त कर लिया. हालांकि, जांच के दौरान पुलिस को शर्मा को पकड़ने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले.

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