UP: बेटी के बयान पर मां व उसके प्रेमी को उम्रकैद

उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत ने पति की हत्या के आरोप में 36 वर्षीय महिला और उसके 22 वर्षीय प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

UP: बेटी के बयान पर मां व उसके प्रेमी को उम्रकैद
Murder Representative (Photo Credit: Pixabay)

अलीगढ़, 2 मार्च : उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत ने पति की हत्या के आरोप में 36 वर्षीय महिला और उसके 22 वर्षीय प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. महिला की 13 वर्षीय बेटी के बयान पर सजा का ऐलान किया गया.

घटना 22 जुलाई 2021 की है. धरमपुर गांव के 40 वर्षीय नीरज सिंह को उसकी पत्नी देवेंद्री देवी ने अपने प्रेमी आशु कालू की मदद से अवैध संबंधों का विरोध करने पर पीट-पीटकर मार डाला. पीड़ित के छोटे भाई देवराज सिंह ने अपनी पुलिस शिकायत में कहा कि जब उसने देवेंद्री को चिल्लाते सुना तो वह अपने कमरे में सो रहा था. वह मौके पर पहुंचे और देखा कि नीरज जमीन पर खून से लथपथ पड़ा है. यह भी पढ़ें : एनआईए ने अल-उमर आतंकी समूह के संस्थापक मुश्ताक जरगर की संपत्ति की कुर्क

देवराज ने कहा, जब मैंने पूछा, तो देवेंद्री ने कहा कि कुछ अज्ञात लोगों ने किसी भारी वस्तु से उसका सिर कुचल दिया और भाग गए. पीड़ित की नाबालिग बेटी ने पुलिस को बताया कि उसकी मां और आशु कालिया ने उसके पिता की पीट-पीटकर हत्या कर दी.

Share Now

संबंधित खबरें

UP में भीषण हादसा: संभल में दूल्हे की कार स्कूल की दीवार से टकराई, एक्सीडेंट में लोगों 8 की मौत

पटना: मशहूर बिजनेसमैन गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या, कार से उतरते ही बदमाशों ने बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां

Raja Raghuvanshi Murder Case: हनीमून मर्डर केस में नया मोड़, राजा रघुवंशी की बहन पर हत्या का मुकदमा, वायरल पोस्ट बनी मुसीबत

UP में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अब भर्तियों में मिलेगा आरक्षण और समय पर सैलरी, योगी सरकार का बड़ा फैसला

\