उन्नाव रेप केस: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट पूर्व BJP विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ आज सुना सकती है सजा
विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (Photo Credits: PTI)

नई दिल्ली: उन्नाव रेप केस (Unnao rape case) मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) को दोषी करार दिया. जिसके बाद कोर्ट मामले में सजा सुनाने को लेकर सुनवाई  20 दिसंबर तक के लिए टाल दिया. जो आज इस मामले पर एक बार फिर से सुनवाई होने के बाद आरोपी सेंगर के खिलाफ कोर्ट द्वारा सजा सुनाई जा सकती है. पीड़िता को न्याय मिल सके सीबीआई  (CBI) ने इस मामले में आरोपी को अधिक से अधिक सजा देने की मांग कोर्ट से की है.

बता दें कि बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ उन्नाव रेप केस मामले में उनके खिलाफ धारा POCSO, 120 B(आपराधिक साजिश), 363 (अपहरण), 366 (महिला का अपहरण या उत्पीड़न), 376 (बलात्कार सहित अन्य संबंधित धाराओं) के तहत मामला दर्ज हुआ था. इस पूरे मामले की जांच पहले उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही थी. इस केस को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ने के बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी. जांच में सीबीआई ने पाया कि पीड़िता के साथ रेप हुआ है और सेंगर इस मामले में दोषी है. जिसके बाद जांच एजेंसी ने इस मामले में अपनी रिपोर्ट सीबीआई कोर्ट को सौंपी.

क्या है पूरा मामला:

उन्नाव में रहने वाली एक नाबालिग पीड़िता के साथ 2017 में रेप हुआ. पीड़िता ने आरोप लगाया कि बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने उसे काम देने के बहाने पहले उसका अपहरण करवाया. इसके बाद उन्होंने उसके साथ रेप किया. जिसके बाद पीड़िता सेंगर के खिलाफ मामला दर्ज करवाने के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन भटकती रही. लेकिन विधायक के दबाव के चलते पुलिस मामला दर्ज ना करके उसके परिवार के खिलाफ दूसरे अन्य मामले दर्ज कर दिया. इस बीच पीड़िता उसके खिलाफ हुए ज्यादती को लेकर भटकती रही. थक हार जाने के बाद उसने सीएम योगी के कार्यालय के सामने केरोसिन डालकर खुद को जलाने की कोशिश. जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ मामला दर्ज किया.