Unlock 1: पंजाब सरकार ने 8 जून से खुलने वाले धार्मिक स्थलों, होटल, शॉपिंग माल्स के लिए जारी की नई गाइडलाइंस, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद
लॉकडाउन 5.0 में गृह मंत्रालय के नए गाइडलाइन्स के तहत 8 जून से धार्मिक स्थल और होटल खुलने जा रहे हैं. पंजाब सरकार ने भी सोमवार से अनलॉक-1 के तहत धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट्स तथा मॉल खोलने को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी किया है.
चंडीगढ़: लॉकडाउन 5.0 में गृह मंत्रालय के नए गाइडलाइन्स के तहत 8 जून से धार्मिक स्थल और होटल खुलने जा रहे हैं. पंजाब सरकार ने भी सोमवार से अनलॉक-1 के तहत धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट्स तथा मॉल खोलने को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी किया है. जिस गाइडलाइन के तहत जहां मंदिरों मे 20 लोग से ज्यादा एक साथ लोगों को जाने की इजाजत नहीं होगी. वहीं शॉपिंग मॉल्स में टोकन लेने के बाद ही लोगों को अंदर जाने की अनुमति होगी. यह जिम्मेदारी मॉल्स के लोगों की होगी कि कोई भी कस्टमर बिना टोकन के अंदर प्रवेश ना कर पाए.
पंजाब सरकार के नई गाइडलाइन में मंदिरों को लेकर यह भी निर्देश जारी हुए है कि सभी पूजा स्थल सुबह 5 बजे से रात को 8 बजे तक खोलें जाएं. मंदिर में जिस समय पूजा की जाए उस समय बीस लोग से अधिक मंदिर में जमा ना हो. इसके साध ही यह भी निर्देश दिया गया है इस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंस का पालन करने के साथ हे उन्हें चेहरे पर मास्क लगाना जरूरी होगा. इस दौरान कोई भी भक्त मंदिर के अन्दर प्रसाद के साथ ही खाने या दूसरी चीजों को अंदर नही ला सकता है. यह भी पढ़े: कोरोना संकट के बीच पंजाब की अमरिंदर सरकार का बड़ा फैसला, सुबह 7 से शाम 6 बजे तक खुलेंगी दुकानें
Places of worship shall remain open only between 5 am and 8 pm. Maximum number of persons at the time of worship shall not exceed 20: Punjab Government #Unlock1 https://t.co/bX6eIhYDOq
— ANI (@ANI) June 6, 2020
वहीं नई गाइडलाइन के तहत मॉल्स में जाने वाले लोगों को 6 फीट का सोशल डिस्टेंस एक दूसरे से रखना जरुरी होगा. मॉल्स में हर दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जागरुक करना होगा. मॉल्स में लिफ्ट सिर्फ विकलांग लोगों के लिए ही चलेगी और एस्केलेटर में भी सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखकर ही लोग चढ़ सकेंगे. मॉल्स की दुकानों में कपड़ों के ट्रायल नहीं कर पाएंगे ग्राहक
रोस्टोरेंट में सिर्फ अभी टेक अवे की ही सुविदा उपलब्ध होगी. रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने की कोई सुविधा नहीं होगी और होम डिलिवरी भी रात के 8 बजे तक होगा. रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोगों को मास्क,गल्वस पहनने जरुरी होंगे. होटल में जाकर खाना खाने की सुविधा नहीं होगी, सिर्फ होटल में रुम सर्विस ही होगी. बता दें कि केंद्र सरकार लॉकडाउन. 4.0 खत्म होने के बाद लॉकडाउन 5 में कई चीजों को लेकर को खोलने को लेकर रियात दी है. जो केंद्र सरकार के गाइडलाइन्स के तहत राज्य की सरकारें एक के बाद एक चीजों को चरण बध्द तरीके से खोल रही हैं.
(The above story first appeared on LatestLY on Jun 06, 2020 04:18 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

