कानपुर: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की एक नाबालिग छात्रा, जो मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET की तैयारी के लिए कानपुर के एक प्रमुख कोचिंग संस्थान में आई थी, कथित तौर पर छह महीने से अधिक समय तक बंधक बनाकर रखी गई और संस्थान के दो शिक्षकों द्वारा दुष्कर्म किया गया.
छात्रा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि एक शिक्षक ने हमले को रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल किया, जिससे वह महीनों तक शोषण का शिकार होती रही. वह अवसाद में चली गई और एक साल बाद एफआईआर दर्ज कराई.
अपर पुलिस आयुक्त (कानपुर) अभिषेक कुमार पांडे ने बताया कि शुक्रवार को छात्रा के शिकायत दर्ज कराने के बाद मामला दर्ज किया गया. छात्रा का मेडिकल परीक्षण कराया गया और शनिवार को उसका बयान दर्ज किया गया. दोनों शिक्षकों - साहिल सिद्दीकी, जो जीव विज्ञान पढ़ाते थे, और विकास पोरवाल, जो रसायन विज्ञान पढ़ाते थे - को गिरफ्तार कर दुष्कर्म, गलत कारावास, आपराधिक धमकी और POCSO अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए हैं.
A minor student in #Kanpur, preparing for #NEET, was allegedly held hostage and raped by two of her coaching teachers for over six months
The teachers allegedly drugged, raped, and blackmailed the student with a video recording
Know more https://t.co/kOQrITr7Xs pic.twitter.com/zEG2f8Vflp
— The Times Of India (@timesofindia) November 10, 2024
छात्रा इस घटना के समय 17 साल की थी. अपनी शिकायत में, पीड़िता ने पुलिस को बताया कि जनवरी 2023 में, सिद्दीकी ने उसे कानपुर के मकी-खेड़ा इलाके में अपने दोस्त के फ्लैट में नए साल की पार्टी के लिए आमंत्रित किया, यह कहते हुए कि अन्य छात्र भी होंगे.
उसने आरोप लगाया कि जब वह फ्लैट पहुंची, तो वहां केवल सिद्दीकी था, जिसने उसे अपने सॉफ्ट ड्रिंक में शामक मिलाकर नशे में धुत कर दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया, साथ ही इस घटना को वीडियो में रिकॉर्ड भी किया. शिकायत के अनुसार, सिद्दीकी ने कथित तौर पर उसे छह महीने से अधिक समय तक अपने फ्लैट में बंधक बनाकर रखा, जिस दौरान उसने बार-बार उसके साथ दुष्कर्म किया और अगर उसने किसी को इसके बारे में बताया तो वीडियो को ऑनलाइन साझा करने की धमकी दी.
छात्रा ने आरोप लगाया कि इसके कुछ महीने बाद पोरवाल ने उसके साथ दुष्कर्म किया. उसने एफआईआर में कहा कि वह पुलिस की मदद लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाई क्योंकि उसे डर था कि इससे उसके परिवार को खतरा हो सकता है. छह महीने बाद, लड़की की मां कानपुर पहुंची और उसे अपने साथ ले गई. शुरू में, लड़की पुलिस से संपर्क करने में हिचकिचा रही थी, लेकिन जब उसे एक वीडियो मिला जिसमें सिद्दीकी को एक कोचिंग छात्रा का यौन उत्पीड़न करते हुए दिखाया गया था, तो उसने यह कदम उठाने का मन बना लिया.
अपर पुलिस आयुक्त (कानपुर) अभिषेक कुमार पांडे ने कहा, "दोनों आरोपी शिक्षकों के खिलाफ POCSO अधिनियम और अन्य बीएनएस धाराओं, जिनमें 328 (किसी अपराध करने के इरादे से जहर आदि के माध्यम से चोट पहुंचाना), 376 (2) (n) (एक ही महिला के साथ बार-बार दुष्कर्म करना), 344 (10 या अधिक दिनों के लिए गलत कारावास) और 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) के तहत मामला दर्ज किया गया है."
(पीड़िता की पहचान यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार उसकी गोपनीयता की रक्षा के लिए उजागर नहीं की गई है)