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आज 1 जुलाई से बैन हो जाएंगे सिंगल यूज वाले 19 आइटम! पकड़े जाने पर होगी जेल!

दिल्लीः तमाम प्रतिबंधों के बावजूद धड़ल्ले से हो रहे प्लास्टिक के इस्तेमाल पर सरकार हुई सख्त! सिंगल यूज प्लास्टिक से बने सभी वस्तुओं पर आज से पूर्ण प्रतिबंध, पकड़े जाने पर मिलेगा आर्थिक दण्ड से जेल की हो सकती है सजा!

आज 1 जुलाई से बैन हो जाएंगे सिंगल यूज वाले 19 आइटम! पकड़े जाने पर होगी जेल!
प्लास्टिक कचरा (Photo Credits: Wikimedia Commons )

दिल्लीः तमाम प्रतिबंधों के बावजूद धड़ल्ले से हो रहे प्लास्टिक के इस्तेमाल पर सरकार हुई सख्त! सिंगल यूज प्लास्टिक से बने सभी वस्तुओं पर आज से पूर्ण प्रतिबंध, पकड़े जाने पर मिलेगा आर्थिक दण्ड से जेल की हो सकती है सजा!

पर्यावरण की रक्षा को लेकर भारत सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए बड़ी घोषणा की है कि आज 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक निर्मित सभी सामानों को प्रतिबंधित कर दिया जायेगा. भारत में कचरे और अप्रबंधित प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार ने कठोर कदम उठाते हुए 1 जुलाई 2022 से संपूर्ण भारत में सिंगल यूज वाली प्लास्टिक की वस्तुओं के निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग सभी माध्यमों पर प्रतिबंध लगाएगा. इसके तहत डेली प्रयोग होने वाले तमाम उपयोगी वस्तुओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं. इन सिंगल यूज वाले प्रतिबंधित प्लास्टिक की वस्तुओं का इस्तेमाल करने वालों 500 से रुपये से लेकर 2000 रुपये तक का हो सकता है जुर्माना, तथा औद्योगिक स्तर पर इसका उत्पादन करने वालों पर 20 हजार से लेकर 1 लाख रुपये तक जुर्माना और सख्त कैद का प्रावधान किया गया है.

सिंगल यूज प्लास्टिक की इन वस्तुओं पर लगा है बैन.

आइसक्रीम की डंडी से लेकर थर्माकोल तक बैन

भारत सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए कुछ कड़े फैसले लिए हैं. बैन की गई मुख्य वस्तुओं में प्लास्टिक की छड़ें, गुब्बारों में प्रयोग की जाने वाली प्लास्टिक की डंडियां, प्लास्टिक निर्मित झंडे, कैंडी की डंडियां, आइसक्रीम की डंडियां, सजावट में काम आने वाले थर्माकोल, प्लास्टिक की प्लेट, प्याले, गिलास, कटलरी के कांटे, चम्मच, आदि चाकू, पुआल, ट्रे, रैपिंग या पैकिंग फिल्म मिठाई के बक्से, निमंत्रण पत्र, सिगरेट के पैकेट आदि शामिल हैं. यह भी पढ़ें : Jagannath Rath Yatra 2022: क्यों इतना लोकप्रिय है भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा? जानें रथ यात्रा की दिव्य झलकियां!

कानून तोड़ने वाले होंगा दंडित

प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संशोधन नियम, 2021, 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग के निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग पर भी पूरी तरह रोक लगाया गया है. 1 जुलाई 2022 से चिन्हित एसयूपी मदों पर प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किये गये हैं. उपरोक्त प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के अवैध प्रोडक्शन, आयात, स्टोर, वितरण, बिक्री एवं उपयोग की जांच के लिए विशेष प्रवर्तन दल गठित किये गये हैं. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को किसी भी प्रतिबंधित सिंगल यूज वाली प्लास्टिक की वस्तुओं के अंतर-राज्य आंदोलन को रोकने के लिए सीमा जांच बिंदु स्थापित करने के लिए कहा गया है. इन सिंगल यूज वाले प्रतिबंधित प्लास्टिक की वस्तुओं का इस्तेमाल करने वालों 500 से रुपये से लेकर 2000 रुपये तक का हो सकता है जुर्माना, तथा औद्योगिक स्तर पर इसका उत्पादन करने वालों पर 20 हजार से लेकर 1 लाख रुपये तक जुर्माना और सख्त कैद का प्रावधान किया गया है.

(The above story first appeared on LatestLY on Jul 01, 2022 08:55 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).