HC on Hookah Parlours: तेलंगाना कोर्ट ने होटलों और रेस्टोरेंट में चलने वाले हुक्का पार्लर को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने मामले में दयार एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य के होटलों और रेस्टोरेंट में नगर पालिका के लाइसेंस और पुलिस से परमिशन मिलने के बाद ही हुक्का पार्लर चल सकते हैं. कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि प्रवेश द्वार पर स्वास्थ्य-चेतावनी को लेकर लिखा जाना चाहिए. दरअसल तेलंगाना में हुक्का पार्लर पर प्रतिबंध है. ऐसे में होटलों और रेस्टोरेंट में हुक्का पार्लर शुरू करने को लेकर इजाजत मांगी गई है. जिस पर कोर्ट ने अपना यह फैसला सुनया है.
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Restaurants can run hookah centres only after obtaining municipality licence, police permit: Telangana High Courthttps://t.co/e6cRsj7Kjx
— Bar & Bench (@barandbench) November 21, 2023













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