पणजी: तहलका के पूर्व एडिटर तरुण तेजपाल (Tarun Tejpal) को रेप केस में बड़ी राहत मिली है. गोवा की अदालत ने फैसला सुनाते हुए तरुण तेजपाल को बड़ी राहत दी. तरुण तेजपाल यौन उत्पीड़न के सभी आरोपों से बरी हो गए हैं. तहलका के पूर्व एडिटर इन चीफ पर 2013 में गोवा के एक लग्जरी होटल में एक महिला सहकर्मी का यौन उत्पीड़न करने का आरोप था. 8 साल बाद गोवा की सेशन कोर्ट ने तरुण तेजपाल को बरी कर दिया है.
पत्रकार तरुण तेजपाल पर उनकी सहकर्मी ने यौन शोषण का आरोप लगाया था. इसके बाद तरुण तेजपाल के खिलाफ गोवा पुलिस ने नवंबर 2013 में एफआईआर दर्ज की थी. फिर तरुण तेजपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था. तरुण तेजपाल मई 2014 से जमानत पर बाहर हैं. गोवा पुलिस ने फरवरी 2014 में उनके उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की थी.
यौन उत्पीड़न के सभी आरोपों से बरी
Goa: Former Editor-in-Chief of Tehelka Magazine, Tarun Tejpal acquitted of all charges in the alleged sexual assault case against him.
(File photo) pic.twitter.com/peaMdXUfHV
— ANI (@ANI) May 21, 2021
इन धाराओं के तहत चला मुकदमा
पत्रकार तरुण तेजपाल पर आईपीसी की धारा 354 (गरिमा भंग करने की मंशा से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना), 342 (गलत तरीके से रोकना), 342 (गलत मंशा से कैद करना), 354-ए (यौन उत्पीड़न), 376 (रेप), 376(2) (f) (महिला पर अधिकार की स्थिति रखने वाले व्यक्ति द्वारा बलात्कार) और 376 (2) (K) (नियंत्रण कर सकने की स्थिति वाले व्यक्ति द्वारा बलात्कार) के तहत मुकदमा चला.
महिला सहकर्मी ने लगाया था आरोप
तरुण तेजपाल पर महिला सहकर्मी ने नवंबर 2013 को गोवा के एक फाइव स्टार होटल में लिफ्ट के अंदर रेप करने का आरोप लगाया था. महिला ने शिकायत में बताया था कि गोवा में तहलका का एक इवेंट था, उसी रात उसके साथ यह घटित हुआ.
इस केस में कई ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिले थे. 22 नवंबर को गोवा पुलिस ने तेजपाल के खिलाफ FIR दर्ज की थी. 30 नवंबर 2013 को तरुण तेजपाल को गिरफ्तार किया गया था और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया था.