TikTok पर तमिलनाडु सरकार सख्त, चाईनीस ऐप पर चाहती है बैन
तमिलनाडु सरकार चीनी वीडियो शेयरिंग ऐप ‘टिक टॉक’ को बैन करने की तैयारी कर रही है. तमिलनाडु के आईटी मिनिस्टर मणिकंदन (M Manikandan) ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी.
चेन्नई: तमिलनाडु (Tamil Nadu) सरकार चीनी वीडियो शेयरिंग ऐप ‘टिक टॉक’ (TikTok) को बैन करने की तैयारी कर रही है. तमिलनाडु के आईटी मिनिस्टर मणिकंदन (M Manikandan) ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी. तमिलनाडु विधानसभा में नागापट्टनम विधायक थमीमुन अंसारी (Thamimun Ansari) ने सूबे की पलानीस्वामी सरकार से टिक टॉक ऐप को बैन करने की मांग की थी.
सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री मणिकंदन ने कहा कि राज्य सरकार सोशल मीडिया वीडियो ऐप टिक टॉक पर प्रतिबंध लगाना चाहती है. इस एप्लिकेशन को प्रतिबंधित करने के लिए केंद्र को इस साल फरवरी के महीने में दो पत्र लिखे गए. जिसके बाद केंद्र सरकार की कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (सीईआरटी) ने संज्ञान लिया है.
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गौरतलब हो कि छोटे वीडियो बनाने के लिए मशहूर यह ऐप भारत में नया सेफ्टी फीचर 'डिवाइस मैनेजमेंट' शुरू किया. नया फीचर भारत में यूजर्स को अपने खाते पर पूर्ण नियंत्रण रखने में मदद करेगा. यूजर्स अपने खाते की सुरक्षा का बेहतर प्रबंधन करने के लिए टिक टॉक एप के भीतर सत्रों को समाप्त करने या अन्य उपकरणों से अपने खाते को हटाने में सक्षम होंगे. कंपनी के अनुसार, यह सुविधा यूजर्स के खातों को दुरुपयोग होने से बचाने में मदद करेगी.
टिक टॉक के भारत में 20 करोड़ से अधिक यूजर्स है. पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने चीनी सोशल मीडिया एप की मद्रास उच्च न्यायालय से उस पर प्रतिबंध से जुड़े मामलों को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी. इससे पहले, कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय को टिकटॉक मोबाइल एप पर लागू किए गए प्रतिबंध पर अंतरिम राहत पर फैसला देने का निर्देश दिया था. टिकटॉक ने उच्च न्यायालय के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी. उच्च न्यायालय ने 17 अप्रैल को एप के डाउनलोड पर प्रतिबंध लगाने के अपने आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया था.