सुप्रीम कोर्ट में आज फैसलों का बड़ा दिन, सबरीमाला मंदिर-भीमा कोरेगांव मामलों पर आ सकता है निर्णय
केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश और भीमा कोरेगांव के मसले पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आज फैसला देगी
नई दिल्ली: केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश और भीमा कोरेगांव के मसले पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आज फैसला देगी. सुप्रीम कोर्ट ने इन दो बड़े मामलों पर फैसला करने का दिन 28 सितंबर चुना था. वहीं गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने 158 साल पुराने कानून IPC 497 (व्यभिचार) की वैधता पर अपना फैसला सुनाया था. वहीं आधार कार्ड को लेकर कोर्ट ने अपना फैसला पहले ही सुना चुकी है.
सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के इंट्री पर फैसला
सबरीमला मंदिर में सभी महिलाओं के प्रवेश को लेकर चल रहे विवाद में एक अगस्त को सुनवाई पूरी हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस पीठ में देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति आर. भानुमति और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की सदस्यता वाली पीठ छह सवालों पर विचार करने के बाद फैसला लेनेवाली है.
सबरीमाला में स्थित भगवान अय्यप्पा के मंदिर में महिलाओं को प्रवेश के लिए आयु प्रमाणपत्र दिखाना पड़ता है. इस मंदिर में 10 वर्ष से 50 वर्ष तक की महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता. दरअसल महिलाओं के उस समूह को मंदिर में प्रवेश से रोका जाता है जिन्हें माहवारी होती है. इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन और अन्य ने इस प्रथा को चुनौती दी है.
भीमा कोरेगांव मामला
भीमा कोरेगांव मामले में पुलिस ने 5 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया था. जिसके बाद उनकी तत्काल रिहाई और उनकी गिरफ्तारी मामले में आज फैसला आएगा. 20 सितंबर को दोनों पक्षों के वकीलों की दलील सुनने के बाद चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने फैसला अपने पास सुरक्षित रख लिया था. बता दें कि 29 अगस्त कार्यकर्ता वरवरा राव, अरुण फरेरा, वरनॉन गोंजाल्विस, सुधा भारद्वाज और गौतम नवलखा से अपने-अपने घरों में नजरबंद हैं.