SC On New Parliament Inauguration: नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, राष्ट्रपति से लोकार्पण कराने की मांग

सुप्रीम कोर्ट के वकील सीआर जया सुकिन ने यह जनहित याचिका दाखिल की है, जिसमें कहा गया है कि उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को शामिल नहीं करके भारत सरकार ने भारतीय संविधान का उल्लंघन किया है. ऐसा करके संविधान का सम्मान नहीं किया जा रहा है.

(Photo Credit : Twitter)

Supreme Court On New Parliament Inauguration: 28 मई को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन करने का निर्देश देने वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट के वकील सीआर जया सुकिन ने यह जनहित याचिका दाखिल की है, जिसमें कहा गया है कि उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को शामिल नहीं करके भारत सरकार ने भारतीय संविधान का उल्लंघन किया है. ऐसा करके संविधान का सम्मान नहीं किया जा रहा है.

बता दें कि देश में नई संसद बिल्डिंग का 28 मई को उद्घाटन होना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे. पीएम ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया था. उद्घाटन कार्यक्रम में ज्यादातर विपक्षी पार्टियां नहीं होंगी. अब तक 20 विपक्षी पार्टियां नई संसद के उद्घाटन के बहिष्कार का ऐलान कर चुकी हैं. ये भी पढ़ें- New Parliament Inauguration Schedule: नए संसद भवन के उद्घाटन का पूरा शेड्यूल आया सामने, हवन-पूजा कराएंगे विद्वान पंडित, खड़गे के संबोधन पर सस्पेंस

 

बीजेपी नई संसद बिल्डिंग के उद्घाटन समारोह को देश के लिए गौरव का पल मानते हुए जश्न मना रही है. उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर 15 दल बीजेपी के समर्थन में आ गए हैं. कांग्रेस ने मोदी से नई संसद के उद्घाटन का विरोध करते हुए कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया है. 20 अन्य विपक्षी दलों ने भी उसका साथ दिया है.  विपक्ष का मानना है कि यह लोकतंत्रिक तरीका नहीं है. बीजेपी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उद्घाटन न कराकर उनके पद का अपमान कर रही है.

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