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गुजरात के शिक्षा और कानून मंत्री भूपेंद्रसिंह चुडासमा को राहत, SC ने चुनाव रद्द करने के हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गुजरात के शिक्षा मंत्री भूपेंद्रसिंह चुडासमा के चुनाव को रद्द करने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. चुडासमा पर साल 2017 में राज्य विधानसभा के चुनाव के दौरान अनैतिक तरीके से जीत दर्ज करने के आरोप है.

गुजरात के शिक्षा और कानून मंत्री भूपेंद्रसिंह चुडासमा को राहत, SC ने चुनाव रद्द करने के हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को गुजरात के शिक्षा मंत्री भूपेंद्रसिंह चुडासमा (Bhupendrasinh Chudasama) के चुनाव को रद्द करने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. चुडासमा पर साल 2017 में राज्य विधानसभा के चुनाव (Assembly Election) के दौरान अनैतिक तरीके से जीत दर्ज करने के आरोप है. ढोलका विधानसभा सीट से हुई उनकी जीत पर सवाल उठाते हुए पिछले दिनों गुजरात हाईकोर्ट ने चुनाव रद्द करने के आदेश दिए थे. जिसके बाद चुडासमा ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया था.

चुडासमा ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि मेरे चुनाव को रद्द करने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए. अब सुप्रीम कोर्ट ने भूपेंद्रसिंह चुडासमा को राहत देते हुए गुजरात हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. यह भी पढ़ें- कांग्रेस का बड़ा आरोप- रूपाणी-पटेल के बीच मतभेद से गुजरात में कोरोना योजना प्रभावित. 

हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई-

बता दें कि, चुडासमा की जीत को लेकर राज्य में साल 2017 के विधानसभा चुनावों के बाद से ही सवाल उठ रहे थे. इसको लेकर चुडासमा के विरोधी अश्विन राठौड़ ने चुडासमा की जीत को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. अश्विन ने अपनी याचिका में कहा था कि चुडासमा ने अनुचित तरीकों से विधानसभा चुनाव जीता है. चुडासमा पर 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में ढोलका सीट पर वोटिंग के बाद बैलेट पेपर की काउंटिंग में हेरफेर के आरोप थे.

इस मामले पर मंगलवार को गुजरात हाईकोर्ट ने चुडासमा को झटका दिया था. हाईकोर्ट ने चुडासमा की चुनावी जीत को अवैध करार देते हुए चुनाव रद्द करने का आदेश दे दिया था. 2017 के गुजरात विधानसभा चुनावों में ढोलका सीट से बीजेपी नेता की भूपेंद्रसिंह चुडासमा ने कांग्रेस उम्मीदवार अश्विन राठौड़ को महज 327 वोटों के अंतर से हराया था.

(The above story first appeared on LatestLY on May 15, 2020 01:53 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).