नई दिल्ली: अयोध्या रामजन्म भूमि-बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है. दरअसल इस मामले में अखिल भारतीय हिंदू महासभा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. इस याचिका में रामजन्मभूमि मामले पर जल्द सुनवाई करने की अपील की गई थी. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है. उच्चतम न्यायलय ने अखिल भारतीय हिंदू महासभा की याचिका पर जल्द सुनवाई से इंकार करते हुए कहा कि याचिका पर जल्द सुनवाई की जरूरत नहीं है. कोर्ट ने कहा है कि जनवरी के पहले हफ्ते में सुनवाई होगी.
बता दें कि अखिल भारत हिन्दू महासभा के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से मामले को मुख्य बताते हुए जल्द सुनवाई की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने यह मांग ठुकरा दी है. कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले मे पहले ही आदेश कर चुका है, इसमें अब सुनवाई की जरुरत की नहीं है.
Supreme Court has rejected plea seeking early hearing in Ayodhya title suit in connection with Ram Janmabhoomi Babri Masjid case. pic.twitter.com/JHRmEqtdU6
— ANI (@ANI) November 12, 2018
बता दें कि इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस.के. कौल और जस्टिस के.एम. जोसेफ़ की पीठ ने की. पहले इस मामले की सुनवाई चीफ़ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नज़ीर की पीठ कर रही थी. मामले की सुनवाई जनवरी महीने में किस तारीख से शुरू होगी, इसका निर्णय भी अभी तक नहीं हुआ है.