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सेक्स रैकेट मामले में दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने सोनू पंजाबन को सुनाई 24 साल की सजा

देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) समेत देश के कई राज्यों में सबसे बड़ा सेक्स रैकेट चलाने वाली गीता अरोड़ा उर्फ सोनू पंजाबन को दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए पंजाबन को 24 साल की सजा सुनाई है. वहीं उसके सहयोगी संदीप बेदवालको बीस साल की सजा का ऐलान किया गया है.

सेक्स रैकेट मामले में  दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने सोनू पंजाबन को सुनाई 24 साल की सजा
सोनू पंजाबन (फोटो क्रेडिट - twitter )

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) समेत कई राज्यों में सबसे बड़ा सेक्स रैकेट चलाने वाली गीता अरोड़ा उर्फ सोनू पंजाबन (Sonu Punjaban) को दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने मामले बुधवार को सुनवाई हुई. अदालत मामले को संगीन मानते हुए पंजाबन को 24 साल की सजा सुनाई है. वहीं उसके सहयोगी संदीप बेदवालको (Sandeep Bedwalko) जो इसके गलत कामों में साथ देता था उसे बीस साल की सजा का ऐलान किया गया है.

सोनू पंजाबन और उसके सहयोगी संदीप बेदवाल को अदालत ने अपहरण, मानव तस्करी और वेश्यावृत्ति के एक मामले में दोषी ठहराया था. यह मामला 12 वर्षीय एक लड़की से जुड़ा है, जिसका 11 सितंबर 2009 को बेदवाल ने अपहरण किया था. बाद में इस लड़की को वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से सोनू पंजाबन सहित विभिन्न लोगों को कई बार बेचा गया था. यह भी पढ़े: दिल्ली की लेडी डॉन सोनू पंजाबन की कार पर शकरपुर में हुई फायरिंग, जानें पूरा मामला

अभियोजन पक्ष के अनुसार, सोनू पंजाबन ने पीड़ित लड़की के शरीर में ऐसी दवाइयां इंजेक्ट कराई जो उसे 'वेश्यावृत्ति के लिए अधिक उपयुक्त' बनाएं.  इस लड़की से वेश्यावृत्ति कराकर वह हर ग्राहक से 1,500 रुपये वसूलती थी. (इनपुट आईएएनएस)

(The above story first appeared on LatestLY on Jul 22, 2020 11:27 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).