नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) समेत कई राज्यों में सबसे बड़ा सेक्स रैकेट चलाने वाली गीता अरोड़ा उर्फ सोनू पंजाबन (Sonu Punjaban) को दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने मामले बुधवार को सुनवाई हुई. अदालत मामले को संगीन मानते हुए पंजाबन को 24 साल की सजा सुनाई है. वहीं उसके सहयोगी संदीप बेदवालको (Sandeep Bedwalko) जो इसके गलत कामों में साथ देता था उसे बीस साल की सजा का ऐलान किया गया है.
सोनू पंजाबन और उसके सहयोगी संदीप बेदवाल को अदालत ने अपहरण, मानव तस्करी और वेश्यावृत्ति के एक मामले में दोषी ठहराया था. यह मामला 12 वर्षीय एक लड़की से जुड़ा है, जिसका 11 सितंबर 2009 को बेदवाल ने अपहरण किया था. बाद में इस लड़की को वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से सोनू पंजाबन सहित विभिन्न लोगों को कई बार बेचा गया था. यह भी पढ़े: दिल्ली की लेडी डॉन सोनू पंजाबन की कार पर शकरपुर में हुई फायरिंग, जानें पूरा मामला
A Delhi Court today sentenced 24 years jail terms to Geeta Arora alias Sonu Punjaban in a human trafficking case saying that she has crossed all limits to be called as a woman and deserves the severest punishment. She was also fined Rs 64,000.
— ANI (@ANI) July 22, 2020
अभियोजन पक्ष के अनुसार, सोनू पंजाबन ने पीड़ित लड़की के शरीर में ऐसी दवाइयां इंजेक्ट कराई जो उसे 'वेश्यावृत्ति के लिए अधिक उपयुक्त' बनाएं. इस लड़की से वेश्यावृत्ति कराकर वह हर ग्राहक से 1,500 रुपये वसूलती थी. (इनपुट आईएएनएस)