Hate Speech Case: यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना (Satish Mahana) ने सपा के मोहम्मद आजम खान (Mohammed Azam Khan) को सदन के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया है. आजम खान को साल 2019 के हेट स्पीच मामले में गुरुवार को रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया था. उन्हें तीन साल की सजा सुनाई गई थी. अध्यक्ष महाना ने अदालत के आदेश प्राप्त करने के बाद घोषणा की, जिसने आजम खान को घृणास्पद भाषण मामले में दोषी ठहराया था और गुरुवार को तीन साल की कैद की सजा सुनाई थी.
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कहता है कि दो साल या उससे अधिक की सजा पाने वाले किसी भी व्यक्ति को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और समय की सेवा के बाद छह साल के लिए अयोग्य माना जाएगा. रामपुर विधानसभा सीट जहां से आजम खान विधायक थे वह अब खाली घोषित की जाएगी. यह भी पढ़े: Hate Speech Case: सपा नेता आज़म खान को बड़ा झटका, कोर्ट से सजा के ऐलान के बाद UP विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित
वहीं आजम खान को सजा सुनाये जाने पर बसपा के सांसद कुंवर दानिश अली सपा के वरिष्ठ विधायक मोहम्मद आजम खान के समर्थन में उतर आए. अली ने शुक्रवार को भाजपा नीत सरकार पर निशाना साधा और कहा कि आजम खान के खिलाफ तो कार्रवाई की जा रही, लेकिन भड़काऊ बयान देने वाले भाजपा नेताओं व मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई कब की जाएगी.
बता दें कि उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट आंजनेय कुमार सिंह के खिलाफ कथित रूप से भड़काऊ टिप्पणी करने के आरोप में आजम खान के खिलाफ 9 अप्रैल 2019 को रामपुर के मिलक कोतवाली में मामला दर्ज किया गया था