Shraddha Murder: दिल्ली की अदालत ने आफताब के खिलाफ आरोप तय करने पर फैसला सुरक्षित रखा
आफताब व श्रद्धा (Photo Credits ANI)

नई दिल्ली, 15 अप्रैल: दिल्ली की एक अदालत ने महरौली इलाके में लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वाकर की गला दबाकर हत्या करने और फिर उसके शरीर के कई टुकड़े करने के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ आरोप तय करने पर शनिवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. शनिवार को आरोपों पर बहस पूरी हो गई. इसके बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ ने मामले की सुनवाई 29 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी. यह भी पढ़ें: Joga Singh Arrested: अमृतपाल सिंह का मुख्य सहयोगी जोगा सिंह गिरफ्तार, सरहिंद में पुलिस ने दबोचा

इस बीच, अंतिम संस्कार करने के लिए अपनी बेटी के अवशेष उन्हें सौंपने की मांग करते हुए विकास वाकर ने अदालत में एक आवेदन दायर किया. विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने इसके बारे में कहा कि पुलिस अर्जी पर सुनवाई की अगली तारीख पर जवाब दाखिल करेगी.

दिल्ली पुलिस ने इससे पहले अदालत से कहा था कि विश्वसनीय और पुख्ता सबूतों से आपत्तिजनक परिस्थितियां स्पष्ट होती हैं और वे घटनाओं की एक कड़ी बनाती हैं. पूनावाला पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 201 (अपराध के सबूत मिटाने) के तहत मामला दर्ज किया गया है.