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शॉपर्स स्टॉप को भारी पड़ा ज्यादा वैट लेना, कंज्यूमर कोर्ट ने दिया कस्टमर को 4000 रुपय देने का आदेश

उपभोक्ता फोरम ने एक शॉपर्स स्टॉप स्टोर (Shoppers Stop) को भ्रामक विज्ञापन के लिए दोषी पाया है और डिसकाउंट उत्पादों पर ओवरचार्जिंग का दोषी पाया है.

शॉपर्स स्टॉप को भारी पड़ा ज्यादा वैट लेना, कंज्यूमर कोर्ट ने दिया कस्टमर को 4000 रुपय देने का आदेश
शॉपर्स स्टॉप लोगो (Photo Credit- Facebook)

मुंबई: एक कंज्यूमर फोरम (Consumer Forum) ने एक शॉपर्स स्टॉप स्टोर (Shoppers Stop) को भ्रामक विज्ञापन के लिए दोषी पाया है और डिसकाउंट उत्पादों पर ओवरचार्जिंग का दोषी पाया है. मुंबई मिरर की एक रिपोर्ट के अनुसार, बांद्रा कंज्यूमर कोर्ट रिड्रेसल फोरम ने शॉपर्स स्टॉप को गोरेगांव निवासी को 4,000 रुपये देने को कहा है. यह घटना 2015 की है जब देवेंद्र नेगी ने इनॉर्बिट मॉल में शॉपर्स स्टॉप आउटलेट का दौरा किया था. उस समय उनके द्वारा लिए गए सैंडल की कीमत 1,995 रुपये थी और 30 प्रतिशत छूट के बाद उनसे 1,466 रुपये वसूले गए.

नेगी ने घर आकर प्रोडक्ट पर लगाए गए वैट की गणना की, उन्होंने पाया कि उनसे अधिक शुल्क लिया गया था. इसपर देवेंद्र नेगी ने स्टोर के खिलाफ अनुचित व्यापार व्यवहार में और अधिक वैट शुल्क लेने के लिए मामला दर्ज किया.

फोरम ने शुरू में उनके मामले को खारिज कर दिया था. इसके बाद उन्होंने आगे फैसला सुनाया कि एक बार जब कोई कंपनी छूट देने का फैसला करती है, तो उन्हें रियायती मूल्य पर वैट चार्ज करने का कोई अधिकार नहीं था. फोरम ने असुविधा के लिए 1,000 रुपये और 3,000 रुपये कानूनी लागत के रूप में, नेगी को 69.50 वैट की अतिरिक्त राशि वापस करने का आदेश दिया.

(The above story first appeared on LatestLY on Feb 10, 2020 12:58 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).