भोपला: उत्तर प्रदेश की तरह बीजेपी शासित राज्य मध्य प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Govt) भी लव जिहाद (Love-Jihad) के खिलाफ नया कानून लाने जा रही है, सरकार आगामी विधानसभा सत्र में धर्मांतरण और लव जिहाद के बढ़ते मामलों को रोकने के मकसद से मध्य प्रदेश धर्म स्वातं˜य विधेयक 2020 लाने की तैयारी में है. मध्य प्रदेश में लव जिहाद को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ( CM Shivraj Singh Chouhan) का एक बयान आया है. उन्होंने कहा कि मैं किसी भी कीमत पर मध्य प्रदेश की धरती पर 'लव-जिहाद की इजाजत नहीं दूंगा.
उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने जा रही है. उसमें जोर जबरदस्ती से धर्मांतरण कराने पर पांच साल तक की सजा का प्रावधान हेागा. राज्य सरकार के गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा के अनुसार सरकार प्रदेश में धर्मांतरण के लिए विवाह पर रोक लगाने वाला विधेयक विधानसभा के अगले सत्र में लाने की तैयारी कर रही है. यह विधेयक मध्य प्रदेश धर्म स्वातं˜य विधेयक-2020 के नाम से आएगा. इसे गैर जमानती अपराध घोषित कर मुख्य आरोपी और इसमें सहभागियों को पांच साल की कठोर सजा का प्रावधान किया जा रहा है. यह भी पढ़े: ‘Love Jihad’ Ordinance: यूपी कैबिनेट की बैठक में ‘लव जिहाद’ के खिलाफ अध्यादेश पास, जानें कितने साल की सजा का है प्रावधान
#WATCH | I will not allow 'Love-Jihad' on the soil of Madhya Pradesh at any cost: Chief Minister Shivraj Singh Chouhan pic.twitter.com/wjhe9bGv8r
— ANI (@ANI) November 25, 2020
वहीं इसके पहले उत्तर प्रदेश में पास लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश में पांच की सजा के साथ 15 हज़ार के जुर्माने का प्रावधान है. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला के साथ छल, कपट या बल से धर्म परिवर्तित के मामलों में दंड़ तीनसे दस वर्ष तक की सजा और 25 हज़ार रुपये की जुर्माना है.