मुंबई: आरे प्रोटेस्ट के दौरान शिवसेना लीडर प्रियंका चतुर्वेदी को पुलिस ने हिरासत में लिया, लगाई धारा 144

हाई कोर्ट ने मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 2,500 से अधिक पेड़ों की कटाई के लिए अपनी मंजूरी देने के बाद मुंबई के सबसे ज्य्जादा पेड़ों वाले हरे भरे इलाके को बचाने के लिए लोग प्रदर्शन पर उतर आए हैं. प्रोटेस्ट के दौरान करीब 200 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी को गिरफ्तार करती हुई पुलिस, (फोटो क्रेडिट्स: Twitter )

मुंबई: हाई कोर्ट के मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 2,500 से अधिक पेड़ों की कटाई के लिए अपनी मंजूरी देने के बाद मुंबई के सबसे ज्यादा पेड़ों वाले हरे भरे इलाके को बचाने के लिए लोग प्रदर्शन पर उतर आए हैं. प्रोटेस्ट के दौरान करीब 200 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आरे कॉलोनी के सभी  मार्ग बंद कर दिए गएहै. इस प्रोटेस्ट में शिवसेना लीडर प्रियंका चतुर्वेदी भी शामिल थी, उन्हें भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. शुक्रवार को उच्च न्यायालय ने आरे को एक जंगल के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया, जिससे अधिकारियों को मुंबई मेट्रो के लिए एक शेड के निर्माण के लिए पेड़ों को काटने की अनुमति मिल गई. उच्च न्यायालय के फैसले के बाद शुक्रवार रात करीब 200 पेड़ काटे जा चुके हैं.

हाई कोर्ट का ये फैसला उन लोगों के लिए एक झटका था जो 2,700 पेड़ों की प्रस्तावित कटाई का विरोध कर रहे थे और उन्होंने डिपो के स्थानांतरण की मांग की थी, जो मेट्रो III परियोजना का हिस्सा है. शिवसेना नेता प्रियंका चौर्वेदी ने मीडिया को बताया कि,' आरे के सभी प्रवेश द्वार को मुंबई पुलिस ने बंद कर दिया है, मुझे जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया, जबकि मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा. पुलिस ने ये भी नहीं बताया कि मुझे कहां ले जाया जा रहा है'?

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सूत्रों के अनुसार कुछ प्रदर्शनकारियों ने रात भर आरे के बाहर डेरा डालकर रखा, क्योंकि पुलिस ने उन्हें अंदर घुसने नहीं दिया. लोगों बताया कि अंधेरे की आड़ में अधिकारी पेड़ों को काट रहे हैं. बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मेट्रो कार शेड के लिए आरे कॉलोनी में पेड़ों को काटने की चुनौती वाली चार याचिकाओं को रद्द कर दिया, जिसके बाद पेड़ों को काटने की प्रक्रिया घंटों बाद शुरू हुई. सोशल मीडिया पर रात के अंधेरे में पेड़ों को काटे जाने का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. लोगों का कहना है कि पेड़ों को अवैध रूप से काटा जा रहा है.

कॉर्नपोरेशन ऑफ़ ग्रेटर मुंबई (एमसीजीएम) के नियमों के अनुसार, उनकी वेबसाइट पर लिखा गया है कि,'अदालत के आदेश के 15 दिन बाद पेड़ काटे जा सकते हैं. जबकि Aarey मेट्रो 3 कार शेड डिपो के पेड़ काटने की अनुमति एमसीजीएम वेबसाइट पर 4 अक्टूबर 2019 शाम को अपलोड की गई थी और उसी रात पेड़ काटने की शुरुआत कर दी गई थी.

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