शीना बोरा मर्डर केस: 15 दिनों के लिए पीटर मुखर्जी अस्पताल में होंगे भर्ती, मुंबई हाईकोर्ट ने दी अनुमति
बम्बई उच्च न्यायालय ने शीना बोरा हत्या मामले में मुकदमे का सामना कर रहे पीटर मुखर्जी को ‘पोस्ट-ऑपरेटिव कार्डियक रिहेबिलिटेशन’ के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती होने की सोमवार को अनुमति दी. न्यायमूर्ति रेवती मोहिते देरे ने आर्थर रोड जेल के अधिकारियों को मुखर्जी को 15 दिन के लिए क्रिटिकेयर अस्पताल में भर्ती करने के निर्देश दिये.
मुम्बई. बम्बई उच्च न्यायालय ने शीना बोरा हत्या मामले में मुकदमे का सामना कर रहे पीटर मुखर्जी को ‘पोस्ट-ऑपरेटिव कार्डियक रिहेबिलिटेशन’ के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती होने की सोमवार को अनुमति दी. न्यायमूर्ति रेवती मोहिते देरे ने आर्थर रोड जेल के अधिकारियों को मुखर्जी को 15 दिन के लिए क्रिटिकेयर अस्पताल में भर्ती करने के निर्देश दिये. मुखर्जी 2015 में अपनी गिरफ्तारी के बाद से इसी जेल में बंद है. मुखर्जी ने चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी.
उच्च न्यायालय ने जेल अधिकारियों को मुखर्जी की स्थिति पर 12 जुलाई को रिपोर्ट सौंपने के भी निर्देश दिए हैं. इंद्राणी मुखर्जी की बेटी शीना बोरा की हत्या में कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार पीटर मुखर्जी नवम्बर 2015 से ही जेल में है. मामले में इंद्राणी मुखर्जी मुख्य आरोपी है. यह भी पढ़े-शीना बोरा मर्डर केस: सीबीआई कोर्ट ने खारिज की इंद्राणी मुखर्जी की जमानत अर्जी
अभियोजन पक्ष के अनुसार शीना (24) की इंद्राणी ने अपने पूर्व पति संजीव खन्ना की मदद से अप्रैल, 2012 में अपनी कार में कथित तौर पर हत्या कर दी थी. पुलिस ने बाद में पीटर मुखर्जी को कथित तौर पर इस साजिश का हिस्सा होने के आरोप में गिरफ्तार किया था. मामले की जांच बाद में सीबीआई को सौंप दी गई थी.
(The above story first appeared on LatestLY on Jul 01, 2019 07:39 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

