Sheena Bora Murder Case: दोषियों का कपड़ा पहनने इंद्राणी मुखर्जी का इंकार, अदालत में दायर की याचिका
आरोपी इंद्राणी मुखर्जी ( फोटो क्रेडिट- ANI )

मुंबई:- शीना बोरा मर्डर केस (Sheena Bora murder case) की प्रमुख आरोपी इंद्राणी मुखर्जी (Indrani Mukerjea) ने मंगलवार को यहां एक विशेष सीबीआई अदालत (Special CBI Court) का रुख किया और जेल में दोषियों का पहनावा पहनने से छूट का अनुरोध किया. इंद्राणी मुखर्जी ने अपील कर कहा है कि बायखला महिला जेल (Byculla Jail) में जेल अधिकारी दोषियों के पहनावे वाली हरी साड़ी पहनने को कह रहे हैं जबकि वह सिर्फ विचाराधीन कैदी हैं. अदालत ने जेल अधिकारियों से पांच जनवरी को जवाब देने को कहा.

बता दें कि इंद्राणी मुखर्जी अभी मुंबई में भायखला महिला कारागार में बंद है. अदालत ने पिछले सुनाई के दौरान उनकी एक और जमानत याचिका खारिज कर दी थी जिसमें जेल में कोरोना वायरस की चपेट में आने का खतरा जताया गया था. आरोप है कि इंद्राणी मुखर्जी, उसके ड्राइवर श्यामवर राय और संजीव खन्ना ने अप्रैल 2012 में शीना बोरा (24) की गला घोंटकर हत्या कर दी थी और उसके शव को पड़ोसी रायगढ़ जिले के एक जंगल में जला दिया गया था. इंद्राणी मुखर्जी को अगस्त 2015 में गिरफ्तार किया गया था.

ANI का ट्वीट:- 

इस मामलें में गिरफ्तारी के चार वर्ष बाद स्टार टीवी के सीईओ और पूर्व मीडिया दिग्गज पीटर मुखर्जी को बांबे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी. पीटर, शीना बोरा हत्या मामले में आरोपी है. सीबीआई ने उनकी पत्नी इंद्राणी मुखर्जी, उनके पहले पति संजीव खन्ना और चालक श्यामवर राय के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करने के कुछ घंटों बाद उन्हें गिरफ्तार किया था