शशि थरूर को मिली राहत, अदालत ने दी अग्रिम जमानत
सुनंदा पुष्कर (51) की दिल्ली के एक होटल के कमरे में 17 जनवरी 2014 को रहस्यमयी हालात में मौत हो गई थी. उससे कुछ दिन पहले उन्होंने अपने पति पर पाकिस्तानी पत्रकार के साथ प्रेम संबंध होने का आरोप लगाया था.
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को केरल से कांग्रेस के सांसद शशि थरूर को अग्रिम जमानत दे दी है. बता दें कि बुधवार को अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. कांग्रेस सांसद अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर की आत्महत्या के मामले में आरोपी हैं. वहीं, दिल्ली पुलिस ने अदालत में थरूर की याचिका का विरोध किया था. अदालत ने पांच जून को पुलिस द्वारा दाखिल आरोपपत्र पर संज्ञान लिया था. बहरहाल, थरूर को बेल देते हुए पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा है कि वह बिना अदालत की इजाज़त के विदेश नहीं जा सकते.
62 वर्षीय सांसद को सात जुलाई को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल के समक्ष पेश होने को कहा गया है. सुनंदा पुष्कर (51) की दिल्ली के एक होटल के कमरे में 17 जनवरी 2014 को रहस्यमयी हालात में मौत हो गई थी. उससे कुछ दिन पहले उन्होंने अपने पति पर पाकिस्तानी पत्रकार के साथ प्रेम संबंध होने का आरोप लगाया था.
सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में शशि थरूर सहित कई व्यक्तियों से पूछताछ की जा चुकी है. दिल्ली पुलिस थरूर के घरेलू सहायक नारायण सिंह, चालक बजरंगी और दोस्त संजय दीवान का पॉलीग्राफ टेस्ट भी करवा चुकी है.