Uttar Pradesh: दलित किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा

पुलिस अधीक्षक डॉ विपिन ताडा ने बताया कि चितबड़ागांव थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 16 वर्षीय दलित लड़की का एक जुलाई 2018 को अपहरण कर बलात्कार किया गया.

जेल-गिरफ्तार/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Photo)

उत्तर प्रदेश, 10 मार्च :  पुलिस अधीक्षक डॉ विपिन ताडा (Dr. Vipin Tada) ने बताया कि चितबड़ागांव थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 16 वर्षीय दलित लड़की (Dalit girl) का एक जुलाई 2018 को अपहरण कर बलात्कार किया गया.

इस मामले में किशोरी के पिता की शिकायत पर गांव के ही रहने वाले युवक राहुल कुमार साहनी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता, पॉक्सो तथा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज किया गया. यह भी पढ़े:  Uttar Pradesh :पत्नी ने शराब पिने से रोका तो पति ने दी ऐसी दर्दनाक सजा की आप सुनकर सन्न हो जाएंगे

ताडा ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/ अपर सत्र न्यायाधीश शिव कुमार द्वितीय की अदालत ने मंगलवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी राहुल कुमार साहनी को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई और जुर्माना लगाया.

उन्होंने बताया कि अदालत ने अर्थदण्ड की संपूर्ण राशि का आधा भाग पीड़िता को देने तथा जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में दोषी की चल-अचल संपत्ति से अर्थदंड की राशि वसूल करने का आदेश दिया.

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