Section 144 Extended in Noida: नोएडा में धारा 144 मार्च तक बढ़ाई गई, यहां पढ़ें दिशानिर्देशों की पूरी लिस्ट

विधानसभा चुनावों से पहले और राज्य में कोविड -19 स्थिति को ध्यान में रखते हुए गौतम बौद्ध नगर जिला प्रशासन जिले में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 की सीमा बढ़ाकर 31 मार्च तक कर गई है. रिपोर्ट के अनुसार, प्रतिबंध 1 फरवरी से 31 मार्च तक लागू रहेंगे....

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: PTI)

Section 144 in Noida: विधानसभा चुनावों (Assembly Elections) से पहले और राज्य में कोविड -19 स्थिति को ध्यान में रखते हुए गौतम बौद्ध नगर जिला प्रशासन जिले में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 की सीमा बढ़ाकर 31 मार्च तक कर गई है. रिपोर्ट के अनुसार, प्रतिबंध 1 फरवरी से 31 मार्च तक लागू रहेंगे. अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (एडीसीपी) कानून और व्यवस्था, आशुतोष द्विवेदी ने सोमवार को एक आदेश जारी किया जिसमें जोर दिया गया कि चार से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाया गया है. कोविड-19 मामलों में वृद्धि के बीच दिसंबर 2021 में धारा 144 लागू कर दी गई थी जो 31 जनवरी तक के लिए लगाया गया था. यह भी पढ़ें: Budget 2022: अगले वित्त वर्ष में 25,000 किलोमीटर राजमार्ग का निर्माण- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

गौतम बुद्ध नगर के ट्विटर अकाउंट से दिशानिर्देश जारी कर कहा गया.'#कोविड-19 महामारी, आगामी निर्वाचन-2022 व आगामी पर्वों को दृष्टिगत रखते हुए जनपद गौतम बुद्धनगर में शांति व्यवस्था व सौहार्द बनाए रखने एवं कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के उद्देश्य से धारा-144 सीआरपीसी जो पूर्व से लागू है जो दिनांक 01 फरवरी 2022 से 31 मार्च 2022 तक प्रभावी रहेगी.

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नोएडा में प्रतिबंधों की पूरी सूची देखें:

1- लोगों को फेस मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे सभी कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना होगा.

2- शहर में आवश्यक सेवाओं को छूट देते हुए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू होगा.

3- शादियों के लिए बंद जगहों में 100 से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं है, जबकि अन्य खुले स्थानों में केवल 50 लोगों को अनुमति है.

4- बिना अनुमति के सभी धरना-प्रदर्शन और अन्य जुलूसों पर रोक लगा दी गई है.

5- विधानसभा चुनावों के बीच घर-घर जाकर प्रचार में सिर्फ 20 लोगों को हिस्सा लेने की इजाजत है.

6- परीक्षा में बैठने वाले छात्र 5 से अधिक लोगों के समूह में एकत्रित नहीं हो सकते हैं.

7- राजनीतिक दल अधिकतम 500 व्यक्तियों या हॉल की क्षमता के 50% के साथ इनडोर बैठकें कर सकते हैं.

8- परीक्षा से एक दिन पहले किसी भी व्यक्ति को परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में फोटोस्टेट की दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी.

9- आदेश की अवहेलना करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा.

पिछले 24 घंटों में 6,946 COVID-19 मरीज बीमारी से उबर चुके हैं, जिससे कुल ठीक होने वालों की संख्या 19,41,506 हो गई है. राज्य में 54,836 सक्रिय मामले हैं. पिछले 24 घंटों में 1.80 लाख से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया है, जबकि राज्य में अब तक 9.94 करोड़ से अधिक कोविड परीक्षण किए गए हैं.

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