Hemant Soren Case: झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को SC से झटका, ED की गिरफ्तारी मामले में अर्जी सुनने से इनकार, HC जानें की दी नसीहत

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की गिरफ्तारी मामले में बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की अर्जी पर पहला सवाल पूछा कि आप पहले हाईकोर्ट क्यों नहीं गए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप सबसे पहले हाई कोर्ट जाएं.

Hemant Soren Photo Credits: IANS

SC on Hemant Soren Case: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की गिरफ्तारी मामले में बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने सोरेन की अर्जी पर पहला सवाल पूछा कि आप पहले हाईकोर्ट क्यों नहीं गए.  हम सीधे आपकी याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकते हैं, आप सबसे पहले हाईकोर्ट जाएं. हाईकोर्ट आपकी बात नहीं सुनता है तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे आपके लिए खुले हैं.

दरअसल  हेमंत सोरेन ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें देश की सबसे बड़ी अदालत से राहत मिल सकती है.  लेकिन शुक्रवार को  सुबह कोर्ट में जैसे ही उनकी याचिका पर सुनवाई शुरू हुई. कोर्ट ने साफ़ शब्दों में उनके वकील को कहा कि कोर्ट उनकी याचिका पर सीधे सुनवाई नहीं कर सकता है. आपको सबसे पहले हाई कोर्ट जाना होगा. यह भी पढ़े: Hemant Soren in Judicial Custody: रांची में हेमंत सोरेन के अवैध कब्जे में है साढ़े आठ एकड़ जमीन : प्रवर्तन निदेशालय

हेमंत सोरेन को SC से नहीं मिली राहत:

31 जनवरी को ईडी ने किया गिरफ्तार:

हेमंत सोरेन को ईडी ने 31 जनवरी को आठ घंटे की पूछताछ के बाद रात करीब नौ बजे गिरफ्तार कर लिया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में हैं.

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