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जामिया हिंसा के 6 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया; सीलमपुर में हालात पर पाया गया काबू

नागरिकता कानून के विरोध के दौरान जामिया में हुई हिंसा के छह आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को सभी आरोपियों को साकेट कोर्ट में पेश किया था.

जामिया हिंसा के 6 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया; सीलमपुर में हालात पर पाया गया काबू
सीलमपुर में हिंसक प्रदर्शन (Photo Credits: IANS)

नई दिल्ली: नागरिकता कानून (Citizenship Law) के विरोध के दौरान जामिया में हुई हिंसा (Jamia Violence) के छह आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को जामिया मिलिया इस्लामिया में हुए उग्र प्रदर्शन के आरोपियों को साकेट कोर्ट (Saket Court) में पेश किया था. जहां मामलें की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पकड़े गए छह आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा.

नागरकिता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफविरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है. आज दोपहर राष्ट्रीय राजधानी के सीलमपुर में उग्र प्रदर्शन किया गया. दिल्ली पुलिस की ओर से एक बयान जारी कर सीलमपुर में हालात काबू में होने की बात कही गई है. साथ ही बताया गया कि आज हुए उग्र प्रदर्शन की जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज जुटाए जा रहे है. इसके अलावा विडियो रिकॉर्डिंग भी की जा रही है. घटना में शामिल किसी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा. जामिया हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- याचिकाकर्ता हाईकोर्ट में करें अपील, वहां होगा फैसला

उल्लेखनीय है कि सीलमपुर इलाके में मंगलवार को संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया जब स्थानीय लोगों ने पुलिस पर पथराव किया और कई बसों को नुकसान पहुंचाया. जिसके बाद भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े तथा लाठीचार्ज किया. इस उपद्रव में कई पुलिस वाले भी घायल हुए.

इस संबंध में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि सीलमपुर टी प्वाइंट पर लोग एकत्र हुए और दोपहर करीब बारह बजे विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ. प्रदर्शनकारी सीलमपुर से जाफराबाद की ओर बढ़ रहे थे. इस बीच प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई.

(एजेंसी इनपुट के साथ)

(The above story first appeared on LatestLY on Dec 17, 2019 06:09 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).