कोलकाता: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई. जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई पश्चिम बंगाल से बाहर किसी अन्य राज्य में ट्रांसफर करने की अपील को खारिज कर दिया. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस केस का ट्रायल पश्चिम बंगाल में ही आगे बढ़ेगा.
Kolkata Doctor Rape Murder: आरोपी संजय रॉय के खिलाफ आरोप तय, बोला मैं निर्दोष हूं.
सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने की. कुछ वकीलों ने केस को लेकर "चिंताजनक परिस्थितियों" का हवाला देते हुए इसे राज्य के बाहर ट्रांसफर करने की मांग की थी. हालांकि, कोर्ट ने इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि, "इस केस में ऐसी कोई असाधारण स्थिति नहीं है, जिसके कारण ट्रांसफर की आवश्यकता हो."
राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि पश्चिम बंगाल सरकार इस मामले में तेजी से न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि दोषियों को शीघ्र ही सजा मिले.
CBI की जांच और कोर्ट का रुख
सुनवाई के दौरान केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने एक अपडेटेड स्टेटस रिपोर्ट पेश की. रिपोर्ट के अनुसार, 4 नवंबर को सियालदह के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने मुख्य आरोपी संजय रॉय के खिलाफ आरोप तय किए हैं. मामले की सुनवाई 11 नवंबर से शुरू होगी, जिसमें अभियोजन पक्ष अपने सबूत प्रस्तुत करेगा.
कुछ वकीलों ने CBI की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि जांच में केवल राज्य पुलिस की रिपोर्ट पर आधारित है. इस पर कोर्ट ने कहा कि ट्रायल जज जरूरत पड़ने पर आगे की जांच का आदेश दे सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगा.
डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए NTF की रिपोर्ट
इस मामले के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मेडिकल प्रोफेशनल्स की सुरक्षा के लिए गठित नेशनल टास्क फोर्स (NTF) ने भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की. कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वे NTF की रिपोर्ट की कॉपी केस से जुड़े सभी वकीलों, राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजें, ताकि वे इस पर अपने सुझाव दे सकें.