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चंडीगढ़ मेयर चुनाव में मतपत्रों से छेड़छाड़ करने वाले रिटर्निंग अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगी

चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में मतपत्रों से छेड़छाड़ करने वाले रिटर्निंग अधिकारी अनिल मसीह ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर अपने विवादास्पद आचरण के लिए बिना शर्त माफी मांगी है.

चंडीगढ़ मेयर चुनाव में मतपत्रों से छेड़छाड़ करने वाले रिटर्निंग अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगी
Supreme Court | PTI

नई दिल्ली, 6 अप्रैल : चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में मतपत्रों से छेड़छाड़ करने वाले रिटर्निंग अधिकारी अनिल मसीह ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर अपने विवादास्पद आचरण के लिए बिना शर्त माफी मांगी है.

मसीह की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने शुक्रवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि रिटर्निंग ऑफिसर ने "पूरी तरह से बिना शर्त" माफी व्यक्त करते हुए एक नया हलफनामा दायर किया है. पीठ में न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे. यह भी पढ़ें : पीएम मोदी करेंगे सहारनपुर, पुष्कर, गाजियाबाद में प्रचार; कांग्रेस की जयपुर, हैदराबाद में रैली

गुण-दोष पर कुछ भी व्यक्त किए बिना पीठ ने मामले की सुनवाई जुलाई तक टाल दी. इस साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा उम्मीदवार के चुनाव को रद्द कर आप पार्षद कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ नगर निगम का मेयर घोषित किया था.

यह देखते हुए कि मसीह जानबूझकर आठ मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ करने के गंभीर अपराध का दोषी है, सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने उसे आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 340 के तहत कार्रवाई शुरू करने के लिए नोटिस जारी किया.

(The above story first appeared on LatestLY on Apr 06, 2024 08:31 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).