Kerala High Court: दहेज की मांग को लेकर पत्नी की पिटाई के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका पर सरकार से जवाब तलब
प्रतिकात्मक तस्वीर (Photo Credit- Twitter)

कोच्चि, 28 जुलाई : केरल उच्च न्यायालय (Kerala High Court) ने दहेज की मांग को लेकर अपनी पत्नी और ससुर की पिटाई करने के आरोपी शख्स द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. न्यायमूर्ति शिर्सी वी ने लोक अभियोजक को मामले में निर्देश लेने को कहा और मामले पर सुनवाई की अगली तारीख पांच अगस्त निर्धारित की.

31 वर्षीय शख्स पर अपनी पत्नी का उत्पीड़न, उससे मारपीट करने और कथित तौर पर दहेज की मांग को लेकर अपने सुसर की पिटाई करने का आरोप है. अधिवक्ता सी ए चाको के माध्यम से दाखिल याचिका में आरोपी ने दावा किया कि वह निर्दोष है और उसने अपने पर लगे आरोपों से इनकार किया. यह भी पढ़ें : येदियुरप्पा के लिए PM मोदी का ये ट्वीट हर Leader के लिए है उदाहरण, फिर चाहे वो सियासत हो या कोई और क्षेत्र

पुलिस के मुताबिक महिला के पति और सास-ससुर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए (दहेज उत्पीड़न), 323 (चोट पहुंचाना), 506 (डराना-धमकाना), 34 (साझा मंशा) तथा दहेज निषेध कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.