Guwahati High Court: असम में कांग्रेस नेता के नेता प्रतिपक्ष की मान्यता रोकने पर रोक लगी
गुवाहाटी हाईकोर्ट ने मंगलवार को असम विधानसभा सचिव द्वारा कांग्रेस नेता देबब्रत सैकिया को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मिली मान्यता वापस लेने की अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगा दी.
गुवाहाटी, 13 जनवरी : गुवाहाटी हाईकोर्ट (Guwahati High Court) ने मंगलवार को असम (Assam) विधानसभा सचिव द्वारा कांग्रेस नेता देबब्रत सैकिया (Debabrata Saikia) को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मिली मान्यता वापस लेने की अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगा दी. न्यायमूर्ति अचिंया मल्ला बुजोर बरुआ (Achinya Malla Bujor Barua) ने सैकिया की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए विधानसभा अध्यक्ष, मुख्य सचिव, सचिव और प्रमुख सचिव को दो सप्ताह के भीतर नोटिस जारी किया. सैकिया ने रिट याचिका दायर कर 1 जनवरी को विधानसभा सचिव द्वारा जारी उस अधिसूचना को चुनौती दी है, जिसमें विपक्ष के नेता के रूप में उनकी मान्यता वापस ले ली गई थी.
विधानसभा अधिकारियों ने कहा था कि हाल ही में कांग्रेस के दो विधायकों (जो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए) के इस्तीफे के बाद 126 सदस्यीय सदन में कांग्रेस की संख्या घटकर 20 रह गई है, जो जरूरत से एक कम संख्या है. इन दोनों के बाहर होने के अलावा कांग्रेस के मौजूदा विधायकों पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई और प्रणब गोगोई का पिछले साल निधन हो गया. यह भी पढ़ें : Assam Assembly Election 2021: जेपी नड्डा ने असम विधानसभा चुनाव अभियान का आज किया शुभारंभ, कहा- राज्य में 100 से ज्यादा सीटें जीतकर फिर सत्ता में आएगी बीजेपी
इसके अलावा असम गण परिषद सदस्य पबिंद्र डेका ने इस्तीफा दे दिया और भाजपा विधायक राजेन बोरहटाकुर की मौत हो गई, जिससे सदन की प्रभावी ताकत 119 (अध्यक्ष की गिनती नहीं) हो गई.