रान्या राव ने कबूली हवाला के पैसे से सोना खरीदने की बात, जमानत पर 27 मार्च को फैसला
Ranya Rao

कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की चर्चित अभिनेत्री रान्या राव पर सोना तस्करी मामले में गंभीर आरोप लगे हैं. इस मामले में राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) की ओर से अदालत में पेश किए गए सबूतों में दावा किया गया है कि रान्या राव ने हवाला माध्यम से सोने की खरीदारी की बात कबूल कर ली है. रान्या राव की जमानत पर 27 मार्च को फैसला आएगा.

DRI के वकील मधु राव ने अदालत में बहस के दौरान बताया कि रान्या राव ने सोना खरीदने के लिए हवाला के जरिए पैसे भेजे थे. हवाला एक अनौपचारिक लेन-देन प्रणाली है, जिसमें बिना किसी आधिकारिक बैंकिंग प्रक्रिया के पैसे का हस्तांतरण किया जाता है. इस तरह की लेन-देन प्रणाली अक्सर गैरकानूनी गतिविधियों से जुड़ी होती है और सरकार की नजरों से बचने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है.

DRI ने अदालत में क्या कहा?

DRI की ओर से अदालत में पेश किए गए दस्तावेजों के अनुसार, रान्या राव ने अपनी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान खुद इस बात को स्वीकार किया कि सोने की खरीदारी के लिए हवाला नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया था. इस खुलासे के बाद जाँच एजेंसियों ने मामले को और गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है.

धारा 108 के तहत जांच शुरू

इस मामले में DRI ने धारा 108 के तहत नोटिस जारी किया है, जो कि न्यायिक जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह पुलिस पूछताछ नहीं बल्कि एक न्यायिक जांच प्रक्रिया है, जिसके जरिए वित्तीय अनियमितताओं और संभावित कानून उल्लंघनों का पता लगाया जाएगा.

अब इस मामले में DRI की गहन जांच जारी रहेगी. जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि हवाला नेटवर्क का उपयोग किस स्तर तक हुआ और इसमें कौन-कौन शामिल था. अगर मामले में और लोगों की संलिप्तता पाई जाती है, तो आगे और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं.

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