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Rajasthan हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को ऑनलाइन क्लास ट्यूशन फीस के 70% शुल्क लेने के लिए कहा

कोरोनावायरस महामारी के दौरान ऑनलाइन कक्षाएं देने वाले प्राइवेट स्कूल ट्यूशन फीस का 70 प्रतिशत शुल्क ले सकते हैं, ये फैसला राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती की पीठ ने फैसला सुनाया.

Rajasthan हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को ऑनलाइन क्लास ट्यूशन फीस के 70% शुल्क लेने के लिए कहा
प्रतीकात्मक तस्वीर, (फोटो क्रेडिट्स : फाइल फोटो )

कोरोनावायरस महामारी के दौरान ऑनलाइन कक्षाएं देने वाले प्राइवेट स्कूल ट्यूशन फीस का 70 प्रतिशत शुल्क ले सकते हैं, ये फैसला राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती की पीठ ने फैसला सुनाया. इसके अलावा, पीठ ने कहा कि सामान्य कक्षाओं को फिर से शुरू करने के बाद स्कूल अपने शिक्षा बोर्डों द्वारा तय पाठ्यक्रम के अनुसार उनके द्वारा पढ़ाए गए पाठ्यक्रम के अनुसार शुल्क ले सकेंगे. इससे पहले अक्टूबर में एक अंतरिम आदेश में HC ने प्राइवेट स्कूलों को अपने शिक्षण शुल्क का 70 प्रतिशत शुल्क लगाने की अनुमति दी थी. राज्य सरकार ने अंतरिम आदेश के बाद इस मुद्दे को देखने के लिए एक समिति भी बनाई है.

पैनल ने सुझाव दिया कि यदि कोविड -19 महामारी समाप्त होने के बाद शिक्षा बोर्ड स्कूलों को अतिरिक्त पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए कहते हैं तो अतिरिक्त शुल्क लिया जा सकता है. यह भी पढ़ें: Schools Reopen in UP: उत्तर प्रदेश में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए खुले स्कूल, कोरोना से बचने के लिए ऐसी हैं तैयारियां

कोविड-19 लॉकडाउन के बाद देश भर के विश्वविद्यालयों और स्कूलों को 16 मार्च से बंद कर दिया गया है, जिसके बाद देश भर के स्कूलों और कॉलेजों को ऑनलाइन कक्षाएं प्रदान करने के लिए मजबूर किया, ताकि छात्रों को अपनी पढ़ाई जारी रखने में मदद मिल सके.

(The above story first appeared on LatestLY on Dec 19, 2020 02:28 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).