ट्रेन के अंदर या स्टेशन पर बगैर मास्क के घूमना पड़ेगा भारी, लगेगा 500 रुपये का जुर्माना, रेलवे ने जारी किया आदेश
अगर आप बिना मास्क के ट्रेन में सफर करते है या किसी काम से स्टेशन परिसर में जाते है तो सावधान हो जाएं. दरअसल ट्रेन या स्टेशन पर बगैर मास्क के घूमने पर 500 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. रेलवे ने कोविड-19 (COVID-19) दिशानिर्देशों को छह महीने के लिए या अगले निर्देश तक बढ़ा दिया है.
नई दिल्ली: अगर आप बिना मास्क के ट्रेन में सफर करते है या किसी काम से स्टेशन परिसर में जाते है तो सावधान हो जाएं. दरअसल ट्रेन या स्टेशन पर बगैर मास्क के घूमने पर 500 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. रेलवे (Indian Railways) ने कोविड-19 (COVID-19) दिशानिर्देशों को छह महीने के लिए या अगले निर्देश तक बढ़ा दिया है. इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति रेलवे परिसर और ट्रेनों में मास्क नहीं पहनता है तो उस पर 500 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. रेलवे ने गत पांच साल में 813 नयी रेलगाडियों की शुरुआत की: आरटीआई
प्राप्त जानकारी के मुताबिक रेल परिसर में मास्क नहीं पहनना रेलवे अधिनियम के तहत अपराध माना गया है. रेलवे के आदेश के मुताबिक, कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जारी विशिष्ट दिशानिर्देशों में मास्क पहनना शामिल है. भारतीय रेलवे द्वारा ट्रेनों की आवाजाही के लिए 11 मई 2020 को जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में कहा गया है कि सभी यात्रियों को सलाह दी जानी चाहिए कि उन्हें प्रवेश और यात्रा के दौरान फेस कवर या मास्क पहने हुए होना चाहिए.
मास्क के अनिवार्य उपयोग और जुर्माने को भारतीय रेलवे (रेलवे परिसर में स्वच्छता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के लिए दंड) नियम, 2012 के तहत सूचीबद्ध किया गया है. जिसमें रेल परिसर में थूकने वालों के लिए भी जुर्माने का प्रावधान है.
आदेश में कहा गया है कि कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे को देखते हुए किसी व्यक्ति द्वारा मास्क नहीं पहनने और रेलवे परिसर (ट्रेनों सहित) में प्रवेश करने और थूकने एवं इस तरह के कृत्य पर रोक लगाना अस्वच्छ परिस्थितियों के निर्माण से बचने के लिए महत्वपूर्ण है जिससे जीवन और सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है.
इसमें कहा गया है कि थूकने और इस तरह के कृत्यों को रोकने के लिए और रेलवे परिसर (रेलगाड़ियों सहित) में सभी व्यक्तियों द्वारा फेस मास्क या फेस कवर पहनना सुनिश्चित करने के लिए रेलवे अधिकारियों द्वारा भारतीय रेलवे (रेलवे परिसर में स्वच्छता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के लिए दंड) नियम, 2012 के तहत जुर्माना (500 रुपये तक) लगाया जाएगा.