Pune Porsche Case: नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल और मां शिवानी को कोर्ट से राहत नहीं, 10 जून तक पुलिस हिरासत में भेजा गया
पुणे कार एक्सीडेंट मामले में नाबालिग आरोपी के पिता और मां की जमातन याचिका ख़त्म होने के बाद बुधवार को कोर्ट में पेश किया गया. लेकिन कोर्ट से दोनों को राहत नहीं मिली. मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नाबालिग आरोपी के पिता और मां कोर्ट को 10 जून तक पुलिस हिरासत इ भेज दिया है.
Pune Porsche Case: पुणे कार एक्सीडेंट मामले में नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल (Vishal Agarwal) और मां शिवानी अग्रवाल (Shivani Agarwal) की जमातन याचिका ख़त्म होने के बाद बुधवार को कोर्ट में पेश किया गया. लेकिन कोर्ट से दोनों को राहत नहीं मिली. मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नाबालिग आरोपी के पिता और मां कोर्ट को 10 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है.
इसके अलावा ब्लड के नमूनों की अदला-बदली करने वाले ससून अस्पताल के डॉक्टर श्रीहरि हलनोर, डॉक्टर अजय टारे और एक कर्मचारी अतुल घाटकांबले को भी राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने तीनों लोगों को 7 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है. यह भी पढ़े: Pune Car Accident: पुलिस ने नाबालिग की रिमांड बढ़ाने की मांग के लिए बाल न्याय मंडल का रुख किया
बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे शहर में 18-19 मई की रात पोर्श कार को तेज गति से दौड़ाने के चक्कर में 17 साल के लड़के ने एक बाइक को टक्कर मार दी थी. जिसमें दो लोगों के जान चली गई. हादसे के बा द्जब लोगों ने उसे पकड़ा कर पुलिस के हवाले किया तो मालूम पड़ा कि नाबालिग शराब के शराब के नशे में था.