West Bengal: चीफ सेक्रेटेरी अलपन बंद्दोपाध्याय के ट्रांसफर पर ममता बनर्जी से आर-पार की लड़ाई, जानें क्या एक्शन ले सकती है केंद्र सरकार?

पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटेरी अलपन बंद्दोपाध्याय के ट्रांसफर को लेकर सीएम ममता बनर्जी और केंद्र के बीच तकरार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. क्योंकि केंद्र सरकार ने उन्‍हें 31 मई की सुबह 10 बजे पहले से रिपोर्ट करने को कहा था. लेकिन उन्होंने रिपोर्ट नहीं लिया. ऐसे में जानते हैं कि केंद्र सरकार चीफ सेक्रेटेरी के खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकती है .

ममता बनर्जी, अलपन बंद्दोपाध्याय व पीएम मोदी (Photo Credits PTI and ANI)

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटेरी अलपन बंद्दोपाध्याय (Alapan Bandyopadhyay) के ट्रांसफर को लेकर सीएम ममता बनर्जी (CM Mamata Banerjee) और केंद्र के बीच तकरार बढ़ता नजर आ रहा है. क्योंकि बंद्दोपाध्याय को केंद्र सरकार ने उन्‍हें 31 मई की सुबह 10 बजे पहले से रिपोर्ट करने को कहा था. लेकिन ममता बनर्जी ने उसके बदले में चिट्ठी भेज अनुरोध किया कि मुख्य सचिव की राज्य पर बड़ी जिम्मेदारी है. इसलिए उन्हें केंद्र नहीं बुलाया जाए. इस बीच मीडिया के हवाले से खबर है कि चीफ सेक्रेटेरी को दिल्ली रिपोर्ट ना करना केंद्र सरकार उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है. ऐसे में जानते हैं कि केंद्र सरकार अलपन बंद्दोपाध्याय के खिलाफ क्या एक्शन ले सकती है.

कानून के जानकारों के अनुसार केंद्र की मोदी सरकार पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटेरी अलपन बंद्दोपाध्याय को राज्य सरकार के कहने पर उन्हें तीन महीने का सेवा विस्तार (एक्सटेन्शन) दिया हुआ है. जिसे वह रद्द कर सकती है. यह भी पढ़े: चीफ सेक्रेटेरी अलपन बंद्दोपाध्याय के ट्रांसफर पर बवाल, ममता बनर्जी ने दिल्ली भेजने से किया इनकार, केजरीवाल बोले- यह लड़ने का समय नहीं

इसके साथ ही हम आपको बताते है कि केंद्र सरकार चीफ सेक्रेटेरी अलपन बंदोपाध्याय के मामले में उसके पास करवाई के लिए क्या-क्या विकल्प है.

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