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उत्तर प्रदेश: सीएम योगी आदित्यनाथ ने MSME's पर दी गई राहत के लिए पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार यानि आज भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा दिए गए 20 लाख करोड़ रूपये के आर्थिक पैकेज में MSME's को जो राहत दी गई है उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रशंसा की है.

उत्तर प्रदेश: सीएम योगी आदित्यनाथ ने MSME's पर दी गई राहत के लिए पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया
सीएम योगी आदित्यनाथ (Photo Credits-ANI Twitter)

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने बुधवार यानि आज भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा दिए गए 20 लाख करोड़ रूपये के आर्थिक पैकेज में MSME's को जो राहत दी गई है उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रशंसा की है. ANI न्यूज एजेंसी से बात करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, '20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की जो घोषणा की गई है, उस क्रम में MSME's को जो राहत दी गई है उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं.'

बता दें कि कोविड-19 (COVID-19) महामारी का कोहराम देश में जारी है. कोरोना वायरस (Coronavirus) के चलते 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने किया है. इसी बीच देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बड़े ऐलान किए हैं. कोरोना महामारी से परेशान आम जनता को केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है.

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सरकार ने एमएसएमई, एनबीएफसी, एमएफआई, डिस्कॉम, रियल एस्टेट, टैक्स और कॉन्ट्रैक्टर्स को राहत देने के लिए 15 घोषणाएं की हैं. एमएमएमई को 3 लाख करोड़ का लोन दिया जाएगा. इससे 45 लाख उद्योगों को फायदा होगा. पीएफ में सरकार भी अपना योगदान देगी, इससे करीब 70.22 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा.

इसी कड़ी में सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दी है. निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने यह भी बताया कि मार्च 2021 तक टीडीएस-टीसीएस (TDS-TCS) की दरों में 25 प्रतिशत की कटौती की करने का फैसला लिया गया है.

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वित्त मंत्री ने आगे कहा कि विवाद से विश्वास स्कीम के तहत जिन कंपनियों के टैक्स विवाद के चलते बाकी हैं, वह 31 दिसंबर 2020 तक बिना किसी ब्याज के टैक्स जमा कर सकती हैं. बताना चाहते है कि वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख 31 जुलाई 2020 और 31 अक्टूबर 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया है. इसके साथ ही टैक्स ऑडिट की समयसीमा को 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 किया है.

(The above story first appeared on LatestLY on May 13, 2020 06:25 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).