कोरोना संक्रमण में हुए लॉकडाउन के कारण करीब छह माह से बंद प्रदेश के सिनेमाघर तथा मल्टीप्लेक्स 15 अक्टूबर से खुलने जा रहे हैं. केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश सरकार ने भी इनको खोलने का निर्णय लिया है. सिनेमाहॉल तथा मल्टीप्लेक्स फिलहाल कंटेनमेंट जोन के बाहर खोले जाएंगे. कंटेनमेंट जोन में इनको खोलने की अनुमति फिलहाल नहीं है. प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी (Rajendra Kumar Tiwari) ने मंगलवार को अनलॉक 5.0 की गाइडलाइन जारी की है. जिसमें यह कहा गया है कि गुरुवार से पचास फीसदी दर्शक क्षमता के साथ सिनेमा हॉल तथा मल्टीप्लेक्स को खोला जाएगा. यूपी सरकार ने केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप ही गाइडलाइन जारी की है. 15 अक्टूबर से सिनेमा थिएटर व मल्टीप्लेक्स खोलने की अनुमति दी गई है.
मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने सभी जिलों को यह निर्देश जारी कर दिया है. सभी जिलों में कंटेनमेंट जोंस के बाहर सिनेमा मल्टीप्लेक्स और थिएटर खुलेंगे. जारी किए गए दिशा-निर्देशों में कंटेनमेंट जोन में आने वाले सिनेमा, थियेटर व मल्टीप्लेक्स को मंजूरी नहीं दी गई है. सामान्य क्षेत्र व प्रतीक्षा क्षेत्र के बाहर कम से कम छह फीट की शारीरिक दूरी के मानक का पालन किया जाएगा. प्रबंधन द्वारा स्पर्श रहित सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी. प्रत्येक समय फेस कवर व मास्क का उपयोग, समय-समय पर साबुन से हाथ धोना, सैनिटाइजर उपयोग और खांसते, छींकते समय टिशू, रूमाल या कोहनी का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाएगा. यह भी पढ़े: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री Yogi Adityanath की बड़ी चेतावनी, बोले- नए यूपी में माफियाओं को संरक्षण नहीं, केवल मानमर्दन
सभी लोगों द्वारा अपने स्वास्थ्य की स्वयम निगरानी की जाएगी और किसी भी बीमारी के संबंध में जल्द से जल्द राज्य और जिला हेल्पलाइन पर सूचना दी जाएगी. आरोग्य सेतु एप के उपयोग के लिए सभी को सलाह दी जाएगी. ऑडिटोरियम के प्रवेश बिंदुओं पर थर्मल स्क्रीनिंग व सैनिटाइजर और पंक्तिबद्ध प्रवेश व निर्गमन के लिए शारीरिक दूरी के मानक के अनुरूप गोलाकार चिन्ह की व्यवस्था की जाएगी. कोविड लक्षण रहित व्यक्तियों को ही प्रवेश दिया जाएगा. एकल-स्क्रीन सिनेमा में दो शो और मल्टीप्लेक्स में विभिन्न स्क्रीन पर दो शो के बीच पर्याप्त समयांतराल रखा जाएगा.