उन्नाव रेप केस: विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ आ सकता है कोर्ट का फैसला
विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (Photo Credit: PTI)

नई दिल्ली:- उन्नाव दुष्कर्म (Unnao Gangrape) मामले के आरोपी और बीजेपी से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत आज फैसला सुना सकती हैं. कुलदीप सिंह सेंगर पर 2017 अपहरण और बलात्कार करने का आरोप है. 10 दिसंबर को सीबीआई और आरोपी का पक्ष सुनने के बाद तीस हजारी स्थित जिला जज धर्मेश शर्मा ने कहा था कि वह 16 दिसंबर को मामले में अपना फैसला सुना सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मुकदमे को लखनऊ से दिल्ली ट्रांसफर किये जाने के बाद जज ने पांच अगस्त से रोज मुकदमे की सुनवाई की थी.

इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान सीबीआई ने जज से कहा था कि उनकी जांच में साफ हो गया था कि कुलदीप सिंह सेंगर पर 4 जून 2017 को पीड़िता के साथ बलात्कार करने और शशि सिंह के साजिश में शामिल होने के आरोप सही हैं. इसी के आधार पर कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई थी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली की तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया है. पीड़िता को भी इलाज के लिए एम्स लाया गया है. जहां उसका उपचार चल रहा है. घायल पीड़िता के वकील को भी एम्स लाया गया है. वह अभी कोमा में हैं.

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बता दें कि 2017 में उन्नाव से भारतीय जनता पार्टी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के पास पीडिता किसी महिला के साथ नौकरी मांगने गई थी. जहां पर उन्होंने पीडिता के साथ जोर-जबरदस्ती करके उसके साथ रेप किया था. रेप के बाद पीड़िता स्थानीय पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाने के लिए भट कटी रही लेकिन पुलिस उसके केस को दर्ज नही किया. जब पीड़िता सीएम योगी आदित्यनाथ के ऑफिस के सामने ख़ुदकुशी करने की कोशिश की. जिसके बाद आरोपी विधायक के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया. जो बाद में इस केस को सीबीआई को सौंप दिया गया. बीजेपी से निलंबित विधायक सेंगर अभी भी जेल में बंद हैं.