सुप्रीम कोर्ट ने SBI को इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित सभी जानकारी देने का आदेश दिया
Supreme Court | PTI

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को अल्फ़ान्यूमेरिक कोड सहित चुनावी बॉन्ड से संबंधित सभी विवरणों का पूरा खुलासा करने का आदेश दिया.

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई.चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने कहा, “फैसले में, हमने स्पष्ट रूप से भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से सभी विवरणों का खुलासा करने के लिए कहा था. इसमें बॉन्ड संख्या भी शामिल है. एसबीआई को विवरण प्रकट करने में चयनात्मक नहीं होना चाहिए.''

पांच न्यायाधीशों की पीठ ने कहा,“अब, एसबीआई न केवल बॉन्ड संख्या का खुलासा करेगा, बल्कि यह हलफनामा भी देगा कि उसने कोई विवरण नहीं छिपाया है. पीठ में न्यायाधीश संजीव खन्ना, बी.आर. गवई, जे.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा भी शामिल थे.” यह भी पढ़े :Electoral Bonds Case: इलेक्टोरल बॉन्ड पर SC सख्त, कहा- कुछ भी न छुपाएं; सभी खुलासों पर SBI चेयरमैन गुरुवार शाम 5 बजे तक दाखिल करें हलफनामा

एसबीआई की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा, "हमारे पास जो भी जानकारी है, हम देंगे."एसबीआई को गुरुवार शाम पांच बजे तक हलफनामा दाखिल करना है.इसके पहले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड के अद्वितीय अल्फ़ान्यूमेरिक कोड का खुलासा न करने पर एसबीआई को नोटिस जारी किया था.