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INX मीडिया केस: चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं, जस्टिस रमन्ना ने CJI रंजन गोगोई के पास भेजा मामला

आईएनएक्स मीडिया मामले में पी. चिदंबरम को फिलहाल फौरी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है. सुप्रीम कोर्ट में चिदंबरम की अंतरिम जमानत की याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि वह इस मामले पर कोई आदेश नहीं दे रहे हैं, इस मामले को वह चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के पास भेज रहे हैं.

INX मीडिया केस: चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं, जस्टिस रमन्ना ने CJI रंजन गोगोई के पास भेजा मामला
पी. चिदंबरम (Photo Credits: PTI)

आईएनएक्स मीडिया मामले (INX Media Case) में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम (P. Chidambaram) को फिलहाल फौरी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चिदंबरम की अंतरिम जमानत की याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस एनवी रमन्ना (NV Ramana) ने कहा कि वह इस मामले पर कोई आदेश नहीं दे रहे हैं, इस मामले को वह चीफ जस्टिस रंजन गोगोई (CJI Ranjan Gogoi) के पास भेज रहे हैं. अब सीजेआई रंजन गोगोई ही मामले को देखेंगे. उधर, चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि जब तक अंतरिम जमानत (Interim Bail) पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई ना हो जाए तब तक चिदंबरम को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, चिदंबरम की अंतरिम जमानत वाली अर्जी पर सीजेआई रंजन गोगोई दोपहर में फैसला लेंगे. सीजेआई गोगोई चिदंबरम मामले में तुरंत सुनवाई पर भी फैसला करेंगे. दरअसल, चिदंबरम के सीनियर वकीलों की टीम ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है. मालूम हो कि आईएनएक्स मीडिया मामले में दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने मंगलवार को चिदंबरम की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी थी. यह भी पढ़ें- INX मीडिया केस: चिदंबरम गिरफ्तारी से बचने के लिए हुए 'अंडरग्राउंड', जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

इस बीच खबर आई है कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने चिदंबरम के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है. बताया जा रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिदंबरम की अंतरिम जमानत याचिका मंजूर नहीं की तो उनकी गिरफ्तारी तय है.

(The above story first appeared on LatestLY on Aug 21, 2019 11:14 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).