फिल्म 'भोविष्योतेर भूत' पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को लगाई फटकार, देना होगा 20 लाख जुर्माना

सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल (West Bengal) सरकार पर राजनीतिक व्यंग्य पर आधारित फिल्म 'भोविष्योतेर भूत' (Bhobishyoter Bhut) पर अप्रत्यक्ष प्रतिबंध लगाने के लिए 20 लाख का जुर्माना लगाया है...

सुप्रीम कोर्ट (Photo Credits: PTI)

नई दिल्ली:  सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल (West Bengal) सरकार पर राजनीतिक व्यंग्य पर आधारित फिल्म 'भोविष्योतेर भूत' (Bhobishyoter Bhut) पर अप्रत्यक्ष प्रतिबंध लगाने के लिए 20 लाख का जुर्माना लगाया है. न्यायालय ने राज्य सरकार को यह निर्देश भी दिया है कि सरकार उन सभी थियेटर मालिकों को हुए नुकसान की भी भरपाई करे, जो पिछले साल अनिक दत्त की फिल्म 'भोविष्योतेर भूत' की स्क्रीनिंग करने वाले थे और प्रतिबंध की वजह से नहीं कर पाए.

न्यायमूर्ति डी.वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि राज्य सरकार फिल्म के निर्माता और थियेटर मालिकों को भुगतान करेगी. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि रोक का यह आदेश अभिव्यक्ति की आजादी और मौलिक अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है.

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न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि फिल्म पर इस तरह की पाबंदी एक गंभीर कृत्य है, जो सरकार द्वारा कलात्मक स्वतंत्रता के खिलाफ असहिष्णु तरीके से किया गया. न्यायालय ने कहा कि भीड़ के डर से अभिव्यक्ति की आजादी को नहीं दबाया जा सकता.

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