समाजवादी पार्टी सांसद आजम खान ने पत्नी-बेटे अब्दुल्ला सहित किया सरेंडर, रामपुर कोर्ट ने 2 मार्च तक भेजा जेल

उत्तर प्रदेश के रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्लाह आजम खान को कोर्ट ने 2 मार्च तक के लिए जेल भेज दिया है. फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट के मसले को लेकर गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद एसपी सांसद आजम खान बुधवार को पत्नी और बेटे के साथ कोर्ट पहुंचकर सरेंडर कर दिया। जिसके बाद कोर्ट ने तीनों को न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुना दिया। इस मामले की अगली सुनवाई अब 2 मार्च को होने वाली है.

आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला (File Photo)

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान (SP MP Azam Khan), उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला खान को कोर्ट ने 2 मार्च तक के लिए जेल भेज दिया है. फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट के मसले को लेकर गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद एसपी सांसद आजम खान बुधवार को पत्नी और बेटे के साथ कोर्ट पहुंचकर सरेंडर कर दिया. जिसके बाद रामपुर कोर्ट (Rampur Court) ने तीनों को न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुना दिया. इस मामले की अगली सुनवाई अब 2 मार्च को होने वाली है.

बता दें कि कोर्ट द्वारा कई बार बुलाए जाने के बाद भी आजम खान हाजिर नहीं हो रहे थे. गैर हाजिरी के चलते कई बार कोर्ट की तरफ से एसपी सांसद आजम खान, बेटे अब्दुल्ला और पत्नी तंजीम फातमा के खिलाफ जमानती और गैर जमानती वारंट जारी किया था. आजम खान के खिलाफ फिलहाल 88 मामले दर्ज हुए हैं. यह भी पढ़े-आजम खान के बेटे का विधायक के तौर पर निर्वाचन रद्द करने के फैसले पर न्यायालय का रोक से इनकार

गौरतलब है कि 14 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाणपत्र तैयार करवाने के मामले में पुलिस द्वारा दाखिल आरोपपत्र रद्द करने के लिए आजम खान, उनकी पत्नी तंजिम फातिमा और पुत्र मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान की याचिका खारिज कर दी थी.

उल्लेखनीय है कि अब्दुल्ला आजम खान के हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीटेक और एमटेक की परीक्षाओं में जन्म तिथि एक जनवरी 1993 दर्ज है. अब्दुला पर आरोप है कि उन्होंने रामपुर नगर पालिका परिषद से 30 सितंबर 1990 की तिथि का एक फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाया हुआ है.

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