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आजम खान के बेटे का विधायक के तौर पर निर्वाचन रद्द करने के फैसले पर न्यायालय का रोक से इनकार

उच्चतम न्यायालय ने समाजवादी पार्टी के सांसद मोहम्मद आजम खान के बेटे नवाज मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में निर्वाचन रद्द करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने से शुक्रवार को इनकार कर दिया.

आजम खान के बेटे का विधायक के तौर पर निर्वाचन रद्द करने के फैसले पर न्यायालय का रोक से इनकार
आजम खान (Photo Credits: IANS)

उच्चतम न्यायालय ने समाजवादी पार्टी के सांसद मोहम्मद आजम खान के बेटे नवाज मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में निर्वाचन रद्द करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने से शुक्रवार को इनकार कर दिया. अदालत ने इस आधार पर नवाज मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान का निर्वाचन रद्द कर दिया था कि 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान उनकी उम्र कम थी और वह चुनाव लड़ने के योग्य नहीं थे.

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की पीठ ने निर्वाचन आयोग और रामपुर में स्वार विधानसभा क्षेत्र से मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान के निर्वाचन को चुनौती देने वाले प्रतिद्वंद्वी बसपा उम्मीदवार नवाज अली खान को नोटिस जारी करके उनके जवाब मांगे हैं.

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पीठ ने कहा कि स्कूल रिकॉर्ड के अलावा अन्य दस्तावेज पेश किए गए हैं जिनमें दर्शाया गया है कि मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान चुनाव लड़ने के योग्य थे और इन दस्तावेजों की वजह से उत्पन्न शंकाओं के कारण पीठ मामले की सुनवाई करेंगी. पीठ ने कहा, ‘‘हमने इलाहाबाद उच्च न्यायालय का आदेश पढ़ा है, यह सबूत पर आधारित है.’’

(The above story first appeared on LatestLY on Jan 17, 2020 01:52 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).