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आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत, लाभ के पद मामले में 11 विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की खारिज

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के सह अध्यक्ष पद पर आसीन आम आदमी पार्टी (आप) के 11 विधायकों को कथित रूप से लाभ के पद पर रहने को लेकर अयोग्य ठहराने की मांग संबंधी एक याचिका खारिज कर दी है. चुनाव आयोग ने कहा कि राष्ट्रपति का 28 अक्टूबर का फैसला उसके द्वारा दी गयी राय पर आधारित है.

आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत, लाभ के पद मामले में 11 विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की खारिज
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (फाइल फोटो)

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (President Ram Nath Kovind) ने जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के सह अध्यक्ष पद पर आसीन आम आदमी पार्टी (AAP) के 11 विधायकों को कथित रूप से लाभ के पद पर रहने को लेकर अयोग्य ठहराने की मांग संबंधी एक याचिका खारिज कर दी है. चुनाव आयोग (Election Commission) ने कहा कि राष्ट्रपति का 28 अक्टूबर का फैसला उसके द्वारा दी गयी राय पर आधारित है. मार्च, 2017 में विवेक गर्ग नामक एक व्यक्ति ने राष्ट्रपति के समक्ष याचिका देकर परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत समेत आप के 11 विधायकों को bविधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराने की मांग की था.

उनका दावा था कि दिल्ली के ग्यारह जिलों में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों का सह अध्यक्ष होने के नाते ये सभी विधायक लाभ के पद पर आसीन हैं. यह भी पढ़ें- दिल्ली: AAP की पूर्व विधायक अलका लांबा कांग्रेस में शामिल.

यह मुद्दा चुनाव आयोग के पास भेजा गया जिसने अगस्त में राय दी कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सह अध्यक्ष होने से वे विधायक के रूप में अयोग्य नहीं हो जाते क्योंकि उन्हें वेतन, भत्ते, फीस आदि के रूप में पारिश्रमिक नहीं मिलते. उसके अलावा उन्हें स्टाफ कार, कार्यालय का स्थान, कर्मचारी, टेलीफेान या निवास भी नहीं दिये गये हैं.

(The above story first appeared on LatestLY on Nov 05, 2019 11:41 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).