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Palghar Lynching Case: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से मामले में जांच की स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा

पालघर मॉब लिंचिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को पुलिसकर्मियों के रोल को लेकर जांच की स्थिति से अवगत करने के लिए कहा है. इसके साथ ही कोर्ट ने महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को चार्जशीट की कॉपी की प्रति भी उसके समक्ष दाखिल करने के लिए कहा है. इस मामले में अब तीन सप्ताह बाद सुनवाई होने वाली है.

Palghar Lynching Case: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से मामले में जांच की स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा
सुप्रीम कोर्ट (Photo Credits: PTI)

नई दिल्ली. पालघर मॉब लिंचिंग (Palghar Lynching Case) मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) को पुलिसकर्मियों के रोल को लेकर जांच की स्थिति से अवगत करने के लिए कहा है. इसके साथ ही कोर्ट ने महाराष्ट्र की उद्धव सरकार (Uddhav Govt) को चार्जशीट की कॉपी की प्रति भी उसके समक्ष दाखिल करने के लिए कहा है. इस मामले में अब तीन सप्ताह बाद सुनवाई होने वाली है.

बता दें कि न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति सुभाष रेड्डी की पीठ ने राज्य की उद्धव सरकार से कहा कि वह संबंधित निचली कोर्ट के सामने दायर किए गए चार्जशीट को उसके सामने पेश करे. केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए महाधिवक्ता तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अदालत को विचार करना है कि क्या इस पूरी घटना में कोई पुलिस वाला शामिल था या फिर कर्तव्य का पालन करने में कोई कोताही तो नहीं हुई जिसके कारण उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सके. यह भी पढ़ें-Palghar Lynching Case: पालघर मामला CBI को सौंपने के लिए याचिका पर न्यायालय का महाराष्ट्र सरकार को नोटिस

ANI का ट्वीट-

गौरतलब है कि यह पूरी घटना लॉकडाउन के दौरान 16 अप्रैल की रात को हुई थी. इस घटना ने महाराष्ट्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया हुआ. देश के अलग-अलग हिस्सों से इस मामले में तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है. इस मामले में , लोग मुंबई के कांदीवली से गुजरात के सूरत में एक अंतिम यात्रा में शामिल होने जा रहे थे. इसी दौरान भीड़ ने गढ़चिंचले गांव के निकट उनकी कार को रोका और पुलिसवालों की मौजूदगी में उन्हें पीट-पीटकर मार डाला.

(The above story first appeared on LatestLY on Aug 06, 2020 01:35 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).