बांग्लादेश में छोड़ी गई संपत्तियों के लिए किसी भी व्यक्ति को नहीं किया गया भुगतान : गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी
भारत सरकार किसी भी व्यक्ति को पूर्ववर्ती पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई संपत्तियों के लिए किसी भी अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं किया है. रेड्डी के अनुसार, इस अनुग्रह राशि की अधिकतम सीमा प्रत्येक मामले में 25 लाख रुपये तक थी. भारत सरकार ने उन भारतीय नागरिकों या कंपनियों को उनके सत्यापित दावों के 25 फीसदी की दर पर अनुग्रह राशि दी थी
नई दिल्ली : भारत सरकार (Indian Government) ने किसी भी व्यक्ति को पूर्ववर्ती पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई संपत्तियों के लिए किसी भी अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं किया है. गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी (G. Kishan Reddy) ने बुधवार को राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी.
उन्होंने बताया ‘‘भारत सरकार ने किसी भी व्यक्ति को पूर्ववर्ती पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई संपत्तियों के लिए किसी भी अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं किया है.’’
गृह राज्य मंत्री ने बताया कि 15 मार्च 1971 के संकल्प के तहत भारत सरकार ने उन भारतीय नागरिकों या कंपनियों को उनके सत्यापित दावों के 25 फीसदी की दर पर अनुग्रह राशि दी थी जिन्होंने साल 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण पूर्वी पाकिस्तान में अपनी संपत्तियां छोड़ी या खोई थीं. रेड्डी के अनुसार, इस अनुग्रह राशि की अधिकतम सीमा प्रत्येक मामले में 25 लाख रुपये तक थी.