चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- कर्नाटक विधानसभा की 15 सीटों के लिये उपचुनाव टाल दिया जायेगा, अयोग्य करार दिए गए विधयाकों के लिए बड़ी राहत

निर्वाचन आयोग ने बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) से कहा कि कर्नाटक विधान सभा की 15 सीटों के लिये होने वाले उपचुनाव को वह टाल देगा

सुप्रीम कोर्ट (Photo Credit- IANS)

नई दिल्ली: निर्वाचन आयोग (Election Commission) ने बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) से कहा कि कर्नाटक (Karnatka Assembly Election) विधान सभा की 15 सीटों के लिये होने वाले उपचुनाव को वह टाल देगा. न्यायमूर्ति एन वी रमणा, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ के समक्ष निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता ने यह बयान उस समय दिया जब पीठ ने कहा कि वह 17 विधायकों को अयोग्य घोषित करने के विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष के आर रमेश कुमार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला करेगा.बता दें कि कर्नाटक में कुल 17 विधानसभा की सीटें खाली हुई हैं. लेकिन सिर्फ 15 विधानसभा सीट पर चुनाव होने जा रहा था.

आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा, ‘‘फिर मैं निर्वाचन आयोग से इसे (कर्नाटक में 15 सीटों के लिये उपचुनाव) कुछ समय के लिये स्थगित करने के लिये कहूंगा.’’पीठ ने जब द्विवेदी से जानना चाहा कि क्या उनका यह बयान आदेश में दर्ज किया जाना चाहिए. यह भी पढ़े: कर्नाटक के बागी विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल, सीएम येदियुरप्पा ने कहा- सकारात्मक फैसले की उम्मीद

वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा, ‘‘हम ऐसा करेंगे।’’दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित किये गये विधायकों, कांग्रेस नेता सिद्धरमैया और अन्य प्रतिवादियों के वकीलों ने कहा कि यदि उप चुनाव स्थगित किये जाते हैं तो उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं है. इसके बाद, पीठ ने कहा कि वह इस मामले में 22 अक्टूबर को सुनवाई जारी रखेगी.

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