ममता बनर्जी vs सीबीआई के मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को जांच में सहयोग करने और CBI के सामने पेश होने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिर राजीव कुमार को सीबीआई के सामने पेश होने में दिक्कत क्या है? हालांकि तीन जजों की बेंच ने साफ किया कि राजीव कुमार की गिरफ्तारी नहीं होगी. राजीव कुमार को मेघालय के शिलांग में सीबीआई के समक्ष एक तटस्थ स्थान पर पेश होना होगा. बंगाल सरकार की पैरवी कर रहे वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि, DGP ने जांच में सहयोग का भरोसा दिया था लेकिन उसके बाद भी CBI जांच के नाम पर पुलिसवालों को परेशान कर रही है.
सीबीआई विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए ममता बनर्जी ने इसे नैतिक जीत बताया. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नैतिक जीत है, बंगाल की जीत है, हमारी और आपकी जीत है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कोलकाता में धरना स्थल पर मीडिया को संबोधित करते हुए ममता ने कहा, 'आज की जीत हमारी नहीं देश की जनता और लोकतंत्र की जीत है. मोदी सरकार हमें ठीक से काम नहीं करने दे रही है. हमारे नेताओं को जान-बूझकर परेशान किया जा रहा है. यह भी पढ़ें- ममता vs सीबीआई विवाद पर बोले रविशंकर प्रसाद, कहा- आखिर ऐसा क्या है कि कमिश्नर को बचाने के लिए सीएम खुद धरने पर बैठ गईं
West Bengal CM Mamata Banerjee on 'if she will continue the Dharna': Let me talk to my leaders, I don’t go alone. Today Chandrababu Naidu is also coming, I will consult other leaders also. I will also consult Naveen Patnaik Ji, then I will let you know. pic.twitter.com/FuncK5K4Ap
— ANI (@ANI) February 5, 2019
ममता बनर्जी ने कहा मैंने बहुत सहा है. हमारे लोगों की बेइज्जती की जा रही है. हालात पर मेरा दिल रो रहा है.' ममता बनर्जी ने कहा मैं अपने नेताओं से बात करूंगी, वहीं धरना जारी रखने के फैसले पर उन्होंने कहा कि "मैं अकेले फैसला नहीं करूंगी. आज चंद्रबाबू नायडू भी आ रहे हैं, मैं अन्य नेताओं से भी सलाह लूंगी. मैं नवीन पटनायक जी से भी सलाह लूंगी, फिर आपको बता दूंगी."
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में ममता बनाम सीबीआई मुद्दे पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच के सामने यह सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट की अवमानना का नोटिस राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी और कमिश्नर को भेजा है. अदालत ने तीनों को 19 फरवरी तक जवाब देना है. वहीं 20 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी. चीफ जस्टिस ने आदेश दिया है कि पुलिस कमिश्नर को शिलॉन्ग में सीबीआई के सामने पेश होना होगा. सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि सुबूतों के साथ छोड़छाड़ की गई है और SIT द्वारा टीएमसी से जुड़े लोगों की सही से जांच नहीं की गई.